रांची। शनिवार यानि 20 जनवरी को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आवास के 500 मीटर परिधि क्षेत्र में धारा 144 लगाई है। रात 11 बजे तक यह धारा लागू रहेगा। किसी भी संगठनों द्वारा धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली इत्यादि अब इस क्षेत्र में नहीं कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई हरवे-हथियार भी लेकर नहीं जा सकता। सरकारी काम-काज में व्यवधान उत्पन्न होने के साथ-साथ यातायात व्यवस्था बाधित होने व विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने तथा लोक परिशाति भंग होने की आशंका के आलोक में अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर रांची की ओर से द०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रांची सदर अनुमंडल अंतर्गत मुख्यमंत्री आवास के 500 मीटर की परिधि क्षेत्र में निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
इनपर रहेगी पाबंदी
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना
- किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारुद आदि लेकर निकलना या चलना
- किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना
- बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना
- यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा
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