ट्रैक्टर RC Renewal 2026: किसानों को क्या मिली राहत? जानें फीस, नियम और ऑनलाइन आवेदन की पूरी प्रक्रिया

नई दिल्ली: देशभर के किसान और ट्रैक्टर मालिक अक्सर यह जानना चाहते हैं कि क्या ट्रैक्टर की RC (Registration Certificate) Renewal फीस में कोई नई छूट दी गई है। फिलहाल केंद्र सरकार की ओर से ट्रैक्टर RC रिन्यूअल फीस में कोई नई राष्ट्रीय स्तर की बड़ी राहत लागू नहीं की गई है। हालांकि, कई राज्यों में कृषि उपयोग वाले ट्रैक्टरों के लिए अलग-अलग रियायतें और शुल्क लागू हैं।
ट्रैक्टर RC Renewal की वर्तमान स्थिति
वर्तमान नियमों के अनुसार ट्रैक्टरों की RC Renewal फीस राज्य के परिवहन विभाग के नियमों पर निर्भर करती है। अधिकांश राज्यों में कृषि उपयोग वाले Non-Transport ट्रैक्टरों के लिए RC Renewal शुल्क लगभग ₹600 से ₹1,000 के बीच होता है। वास्तविक शुल्क संबंधित राज्य और RTO के अनुसार अलग हो सकता है।
पुराने ट्रैक्टरों पर बढ़ सकता है खर्च
यदि ट्रैक्टर 15 वर्ष या उससे अधिक पुराना है, तो Re-registration के लिए अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है। कई मामलों में यह शुल्क ₹3,000 से ₹5,000 या उससे अधिक हो सकता है। इसके अलावा, राज्य के नियमों के अनुसार Green Tax भी लागू किया जा सकता है।
हाल के वर्षों में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने पुराने वाहनों के रिन्यूअल शुल्क में संशोधन किया है, जिसका उद्देश्य अधिक प्रदूषण फैलाने वाले पुराने वाहनों को धीरे-धीरे सड़क से हटाना है।
किसानों के लिए क्या हैं विशेष प्रावधान?
कुछ राज्यों में कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टरों पर शुल्क में रियायत या विशेष प्रावधान उपलब्ध हैं। वहीं, कई स्थानों पर इलेक्ट्रिक (Battery Operated) ट्रैक्टरों और अन्य EV वाहनों के लिए RC जारी करने या Renewal शुल्क में पूरी छूट भी दी जाती है। यह सुविधा संबंधित राज्य और लागू अधिसूचनाओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती है।
देरी से RC Renewal कराने पर लगेगी पेनाल्टी
यदि RC समय पर Renew नहीं कराई जाती है, तो राज्य के नियमों के अनुसार ₹300 से ₹500 प्रति माह या निर्धारित दर से विलंब शुल्क (Penalty) लगाया जा सकता है। इसलिए समय सीमा के भीतर Renewal कराना बेहतर माना जाता है।
ट्रैक्टर RC Renewal ऑनलाइन कैसे करें?
ट्रैक्टर मालिक नीचे दिए गए आसान चरणों का पालन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं—
- Parivahan Portal या mParivahan ऐप खोलें।
- Vehicle Related Services विकल्प चुनें।
- Renewal of Registration पर क्लिक करें।
- अपना राज्य, RTO और वाहन नंबर दर्ज करें।
- आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें, जैसे—
- PUC Certificate
- Insurance
- Fitness Certificate (यदि लागू हो)
- Road Tax संबंधी दस्तावेज
- निर्धारित शुल्क ऑनलाइन जमा करें।
- आवेदन सबमिट करें और रसीद सुरक्षित रखें।
राज्य के नियम जरूर जांचें
ट्रैक्टर RC Renewal से जुड़ी रियायतें और शुल्क प्रत्येक राज्य में अलग हो सकते हैं। कई राज्यों में किसानों के लिए विशेष अभियान या सीमित अवधि की छूट भी चलाई जाती है। इसलिए आवेदन करने से पहले अपने राज्य के परिवहन विभाग की वेबसाइट या नजदीकी RTO कार्यालय से जानकारी अवश्य प्राप्त करें।
फिलहाल ट्रैक्टर RC Renewal फीस में पूरे देश के लिए कोई नई बड़ी केंद्रीय छूट लागू नहीं हुई है। हालांकि, राज्य सरकारों के नियमों के अनुसार किसानों को अलग-अलग प्रकार की राहत मिल सकती है। इसलिए RC Renewal कराने से पहले अपने राज्य के नवीनतम नियमों की जांच करना सबसे बेहतर रहेगा।
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