जगन्नाथपुर रथ मेला 2025 : मेला परिसर में प्लास्टिक व थर्मोकोल सामग्रियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध


मेला परिसर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दोना-पत्तल जैसे पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को अनिवार्य करने और प्लास्टिक व अन्य गैर-नष्ट होने वाली सामग्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया।
Jagannathpur Rath Mela 2025 : रांची उपायुक्त, मंजूनाथ भजन्त्री ने आज ऐतिहासिक रथ मेला 2025 के सफल आयोजन को लेकर बैठक किए, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा मंदिर समिति व अन्य गणमान्य लोग शामिल हुए। इस बैठक में मेले को लेकर कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में सर्वप्रथम उपायुक्त द्वारा सभी समितियों के सदस्यों से मेले के आयोजन के संबंध में जानकारी ली गई एवं समिति के सदस्यों द्वारा अपनी ल आवश्यकताओं के संबंध में अवगत कराया गया। मेले के सफल आयोजन हेतु उपायुक्त द्वारा विभागीय अधिकारियों से विधि-व्यवस्था को लेकर समीक्षा की गई। बैठक में उपस्थित सभी विभागीय पदाधिकारियों को उनके कार्यक्षेत्र अनुसार कार्य करने का निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की जगन्नाथपुर रथ मेला 2025 के दौरान लगने वाले झूलों में कोई दुर्घटना ना घटे इसको लेकर सम्बंधित सभी झूला संचालक सम्बंधित सुरक्षा मानकों का ध्यान रखेंगे। साथ ही इसे सम्बंधित प्रमाण पत्र उपलब्ध रखेंगे।
प्लास्टिक पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश
उपायुक्त द्वारा जगन्नाथपुर रथ मेला 2025 के दौरान मेला परिसर में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए दोना-पत्तल जैसे पर्यावरण-अनुकूल सामग्रियों के उपयोग को अनिवार्य करने और प्लास्टिक व अन्य गैर-नष्ट होने वाली सामग्रियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया। रांची जिला प्रशासन ने आगामी जगन्नाथपुर रथ मेला 2025 के आयोजन के दौरान मेला परिसर में स्वच्छता, स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उपायुक्त ने मेला परिसर में प्लास्टिक, थर्मोकोल और अन्य गैर-बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया। इसके स्थान पर, सभी दुकानदारों, खाद्य स्टॉल संचालकों और आयोजकों को दोना, पत्तल और अन्य बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों का उपयोग करने का निर्देश दिया गया है। उपायुक्त ने सम्बंधित पदाधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की मेला परिसर में प्लास्टिक की थैलियों, डिस्पोजेबल ग्लास, प्लेट्स, चम्मच और अन्य सामग्रियों का उपयोग पूरी तरह से निषिद्ध होगा। पर्यावरण-अनुकूल विकल्प खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों के लिए केवल डोना, पत्तल, बांस या मिट्टी से बने बर्तनों का उपयोग करने का निर्देश दिया।
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी
उपायुक्त ने मेला परिसर में श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता चलाने का निर्देश दिया। उक्त निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जुर्माना और स्टॉल बंद करने जैसे कदम शामिल हो सकते हैं। इसके लिए विशेष निगरानी दल गठित किए जाएंगे। डीसी ने कहा कि जगन्नाथ मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाने का अवसर भी है। उपायुक्त ने कहा, जगन्नाथपुर रथ मेला 2025 न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक जिम्मेदारियों को दर्शाने का अवसर भी है। प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। हम सभी श्रद्धालुओं, दुकानदारों और आयोजकों से सहयोग की अपेक्षा करते हैं।”
आयोजकों और दुकानदारों के लिए दिशा-निर्देश
-सभी स्टॉल संचालकों को दोना -पत्तल जैसे सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी।
-मेला समिति को प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर नियमों का पालन करवाना होगा।
-स्थानीय प्रशासन द्वारा डोना-पत्तल आपूर्तिकर्ताओं की सूची उपलब्ध कराई जाएगी।
-श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने साथ कपड़े की थैली लाएँ
राँची जिला प्रशासन ने मेला में शामिल होने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे अपने साथ कपड़े की थैली लाएँ और प्लास्टिक का उपयोग न करें। साथ ही, मेला परिसर को स्वच्छ रखने में जिला प्रशासन का सहयोग करें।
आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया
(1) मेले में सुरक्षा के दृष्टिकोण से पांच मुखी मुहाने पर वाच टावर लगाने एवं माइक लाइट की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
(2) मेले में पेयजल की व्यवस्था हेतु डीप बोरिंग करने एवं बिजली/ जेनरेटर की व्यवस्था करने हेतु विभागीय पदाधिकारी को निर्देश दिया गया।
(3) श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु रथ यात्रा के मार्ग पर मिट्टी/ मोरम या स्टोन डस्ट डालने हेतु कहा गया।
(4) मेला परिसर में साफ सफाई एवं शौचालय की व्यवस्था को लेकर बायो टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया।
(5) मेला परिसर के आस पास मांस मछली एवं शराब के विक्रय पर प्रतिबन्ध लगाया गया।
(6) प्रशासनिक शिविर एवं मिडिया शिविर बनाने का निर्देश दिया गया।
(7) जगरन्नाथ मंदिर एवं मौसीबाड़ी तक सुरक्षा बलों की तैनाती एवं स्थानीय थाना प्रभारियों को आयोजन स्थल पर सीसीटीवी कैमेरा लगाने का भी निर्देश दिया गया।
(8) विभिन्न समितियों के सदस्यों एवं वालंटियर्स (volunteer) को पहचान पत्र समिति निर्गत करें ।
(9) मेले के आयोजन के दौरान मेला परिसर के पास भारी वाहनों के आवागमन वर्जित रखने एवं यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने हेतु रूट डाइवर्ट रखने का निर्देश दिया गया।
(10) चिकित्सा सुविधा हेतु मेला परिसर में एम्बुलेंस उपलब्ध कराने एवं अग्निशमन वाहन उपलब्ध कराने का निर्देश विभागीय पदाधिकारियों को दिया गया।
(11) साथ ही पुलिस कंट्रोल रूम की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया।
(12) मेले के आयोजन के दौरान असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने सहित अन्य विभिन्न विषयों पर भी चर्चा करते हुए संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया।