सिनेमा हॉल में खाने-पीने के समान सस्ते होंगे | महंगा पड़ेगा ऑनलाइन गेमिंग खेलना
GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए
रांची। सिनेमा हॉल में फिल्म देखने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। अब आप सिनेमाहॉल में पॉपकॉर्न और समोसे खरीदते हैं, तो यहां राहत मिल सकती है। जीएसटी काउंसिल ने इन पर जीएसटी को 18% से घटाकर 5% कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की मंगलवार को हुई 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत टैक्स लगाने पर फैसला ले लिया गया। ऑनलाइन गेमिंग के पूर्ण मूल्य पर 28% जीएसटी दर की प्रभावी तिथि जीएसटी कानून में संशोधन के बाद लागू की जाएगी। यानि ऑनलाइन गेमिंग का शौक है तो आप अब अपनी जेब ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। अब आपको इस पर 28 प्रतिशत जीएसटी अदा करना होगा। वहीं आज हुई GST काउंसिल की बैठक में राज्यों ने पूर्व चर्चा के बिना PMLA के तहत GSTN को शामिल करने पर चिंता जताई है। ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28 प्रतिशत की दर लगेगा।
मूवी हॉल में पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक होंगे सस्ते
काउंसिल में सिनेमा टिकटों की बिक्री और पॉपकॉर्न या कोल्ड ड्रिंक आदि जैसे खाने की चीजों की आपूर्ति पर भी चर्चा हुई। बैठक में इस बात पर आम राय दिखी कि जब खाने पीने के सामान टिकटों के साथ ही बेचा जाता है तो लागू दर एक समान होनी चाहिए। परिषद ने घोषणा की कि सिनेप्लेक्स के अंदर रेस्तरां पर पहले 18% के मुकाबले 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा।
इन पर भी बड़ा फैसला
– GST परिषद ने तय किया है कि ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ में बाजी लगाते समय की समूची राशि पर 28% की दर से कर लगेगा।
– कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली डाइनुटक्सिमैब दवा और दुर्लभ बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले विशेष चिकित्सकीय खाद्य उत्पाद (FSMP) के आयात पर GST से राहत देने का भी फैसला किया है।
– ऑनलाइन गेमिंग, कसीनो और घुड़दौड़ को जुआ और सट्टे की तरह कार्रवाई के लायक न माने जाने के लिए जीएसटी कानून में जरूरी बदलाव किए जाएंगे।