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Saturday, June 14, 2025
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झारखंड में QR कोड के बिना नहीं बिकेगी दवा | नकली दवाइयों पर लगेगी लगाम

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स्वास्थ्य मंत्री का बड़ा ऐलान : नकली दवा बेचने वाली दुकानों का तुरंत रद्द होगा लाइसेंस। 300 जरूरी दवाओं पर QR कोड अनिवार्य, पेनकिलर से लेकर विटामिन्स तक होगी स्कैनिंग।

रांची। झारखंड सरकार ने राज्य में नकली दवाओं के कारोबार पर सख्त एक्शन की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी ने स्पष्ट किया कि “जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को चाहे वह दवा माफिया हो या भ्रष्ट अधिकारी, बख्शा नहीं जाएगा।” सरकार ने 300 महत्वपूर्ण दवाओं पर QR कोड अनिवार्य कर दिया है। इनमें पेनकिलर, बुखार की दवा, प्लेटलेट बढ़ाने वाली दवाएं, शुगर-थायरॉयड की दवाएं, गर्भनिरोधक और विटामिन सप्लीमेंट्स शामिल हैं। यह कोड हर दवा के निर्माता, बैच नंबर, निर्माण तिथि और एक्सपायरी डेट की जानकारी देगा। बिना QR कोड वाली दवाएं बाजार में नहीं बिक सकेंगी। साथ ही, अवैध दवा बेचने वाली दुकानों का लाइसेंस तुरंत रद्द होगा। स्वास्थ्य मंत्री ने जोर देकर कहा कि “सरकार की प्राथमिकता जनता का स्वास्थ्य है। इसके लिए कोई समझौता नहीं होगा।”

नशे से बचाने के लिए कफ सिरप पर प्रतिबंध

स्वास्थ्य मंत्री ने कोडीन और अल्कोहल युक्त कफ सिरप पर चिंता जताई, जो युवाओं को नशे की ओर धकेल रहे हैं। उन्होंने इन्हें “दवा के बजाय जहर” बताते हुए कहा कि अब बिना डॉक्टर के पर्चे के इन सिरप को बेचना अपराध होगा। इस नियम का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ड्रग इंस्पेक्टरों को कड़ा निर्देश

डॉ. अंसारी ने चेतावनी दी कि “एक ही पद पर सालों से जमे अधिकारी व्यवस्था को खोखला कर रहे हैं।” ऐसे अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। साथ ही, ड्रग इंस्पेक्टरों को नकली दवाओं की जांच पारदर्शी तरीके से करने के निर्देश दिए गए हैं।

अत्याधुनिक लैब और खाद्य सुरक्षा अभियान

जल्द ही दुमका, रांची, जमशेदपुर और पलामू में आधुनिक फूड एवं मेडिसिन टेस्टिंग लैब स्थापित होंगे। इससे दवाओं और खाद्य पदार्थों की शुद्धता की रिपोर्ट त्वरित मिल सकेगी। साथ ही, बड़े मॉल, होटल और रेस्टोरेंट में बिकने वाले खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता, मिलावट और एक्सपायरी डेट की नियमित जांच होगी। मिलावटखोरों पर छापेमारी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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