रांची। झारखंड की पूर्व नेशनल शूटर तारा शाहदेव प्रकरण में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल हसन, उसकी मां कौशल रानी और हाइकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (निगरानी) मुस्ताक अहमद की सजा की बिंदू पर गुरुवार को सुनवाई हुई।इस दौरान तारा शाहदेव मामले में सजा का ऐलान किया गया। रकीबुल को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। वहीँ, रंजीत सिंह की मां कौशल्या रानी को 10 साल और मुश्ताक अहमद को 15 साल की सजा मिली है।
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