झारखंड सीएम न्यूज
सुबह 7 बजे से रात के 11.30 बजे तक धारा 144
रांची। शनिवार यानि 17 जून को रांची में झारखण्ड राज्य प्रशिक्षित सहायक अध्यापक/पारा शिक्षक संघ एवं एकीकृत सहायक शिक्षक संघर्ष मोर्चा द्वारा मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार के आवास का घेराव किये जाने की आसूचना प्रशासन को मिली है। साथ ही छात्र संगठनों/अभ्यर्थियों द्वारा भी 17 को ही सीएम आवास का घेराव किये जाने की सूचना है। उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची के संयुक्तादेश (ज्ञापांक 1269/ वि०व्य० दिनांक 16.06.2023) में निहित निर्देश के आलोक में मुख्यमंत्री आवास व मुख्यमंत्री सचिवालय, कांके रोड के 200 मीटर की परिधि में किसी तरह के जुलूस, रैली, प्रदर्शन, घेराव आदि आयोजित नहीं किये जा सकेंगे। इसके मद्देनजर सुरक्षा के दृष्टिकोण से अनुमंडल दण्डाधिकारी, सदर, रांची द्वारा दं०प्र०सं० की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री आवास एवं मुख्यमंत्री सचिवालय कांके रोड के 200 मीटर की परिधि में निम्न प्रकार की निषेधाज्ञा जारी किया गया है।
1- उक्त क्षेत्र में 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर)।2- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदुक, राईफल, रिवाल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
3-किसी प्रकार का हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा. तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों / कर्मचारियों को छोड़कर)।
4- किसी प्रकार का धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करना।
5- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों तथा कर्मचारियों को छोड़कर)।
नोट: यह निषेधाज्ञा 17 जून के प्रातः 7 बजे से रात्रि 11:30 बजे तक के लिए लागू रहेगा।
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