राँची में 23 अगस्त को झारखंड रेरा का सेमिनार, रियल एस्टेट हितधारकों को अधिनियम की बारीकियों पर मिलेगा मार्गदर्शन

राँची: झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (झारखंड रेरा) की ओर से रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन और इसके व्यावहारिक पहलुओं को लेकर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन 23 अगस्त 2026 को राँची में किया जाएगा। कार्यक्रम रेडिसन ब्लू होटल में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।
रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों पर होगी चर्चा
सेमिनार में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को रेरा अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञ परियोजना पंजीकरण, प्रमोटर और आवंटियों के अधिकार एवं दायित्व, नियामकीय अनुपालन, वित्तीय प्रबंधन और शिकायत निवारण व्यवस्था जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से मार्गदर्शन करेंगे।
व्यावहारिक सवालों का भी मिलेगा जवाब
कार्यक्रम में एक इंटरैक्टिव सत्र भी रखा गया है। इस दौरान प्रतिभागी रियल एस्टेट से जुड़े अपने व्यावहारिक सवाल और जिज्ञासाएं विशेषज्ञों के सामने रख सकेंगे, जिनका समाधान मौके पर किया जाएगा।
सेमिनार में इन विषयों पर रहेगा फोकस
- रेरा के तहत परियोजना पंजीकरण
- प्रमोटर और आवंटियों के अधिकार एवं दायित्व
- नियामकीय अनुपालन प्रक्रिया
- वित्तीय प्रबंधन
- शिकायत निवारण व्यवस्था
- रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही
इन लोगों से शामिल होने की अपील
झारखंड रेरा ने बिल्डरों, प्रमोटरों, भूमि स्वामियों, होमबायर्स, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों से अधिक से अधिक संख्या में सेमिनार में शामिल होने की अपील की है।
प्राधिकरण का उद्देश्य रेरा कानून की बेहतर समझ विकसित करने के साथ-साथ रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और हितधारकों के बीच विश्वास को और मजबूत करना है।
कार्यक्रम एक नजर में
तारीख: 23 अगस्त 2026
समय: सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक
स्थान: रेडिसन ब्लू होटल, राँची
आयोजक: झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (झारखंड रेरा)
सेमिनार के माध्यम से रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े लोगों को कानून और उसकी व्यावहारिक प्रक्रियाओं को समझने का अवसर मिलेगा, जिससे भविष्य में रेरा से जुड़े अनुपालन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया को और बेहतर तरीके से समझा जा सकेगा।
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