अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी बरी, सुल्तानपुर की MP-MLA कोर्ट का फैसला
सुल्तानपुर: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की MP-MLA अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में बड़ी राहत दी है। अदालत ने सोमवार को राहुल गांधी को इस मामले में बरी कर दिया। अगस्त 2018 में भाजपा नेता विजय मिश्रा ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। मामला वर्ष 2018 का है। आरोप के मुताबिक, राहुल गांधी ने 8 मई 2018 को कर्नाटक के बेंगलुरु में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अमित शाह को लेकर टिप्पणी की थी। राहुल गांधी ने कथित तौर पर कहा था, “जो पार्टी ईमानदारी की बात करती है, उसके अध्यक्ष पर हत्या का आरोप है।” इसी बयान को आधार बनाकर भाजपा नेता विजय मिश्रा ने उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया था। सोमवार को अदालत के फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। कोर्ट परिसर के बाहर कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों पर नृत्य किया और आतिशबाजी कर राहुल गांधी के समर्थन में नारे लगाए। फैसले को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा।
काफिले की गाड़ियां आपस में टकराईं
इसी बीच, सोमवार सुबह राहुल गांधी के काफिले से जुड़ी एक दुर्घटना की भी खबर सामने आई। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर काफिले की पांच गाड़ियां आपस में टकरा गईं। बताया गया कि काफिले में एक एंबुलेंस भी शामिल थी। हालांकि, इस हादसे में राहुल गांधी सुरक्षित बताए गए हैं।
राहुल के खिलाफ अन्य मानहानि मामले भी लंबित
राहुल गांधी के खिलाफ अलग-अलग बयानों को लेकर देश के विभिन्न हिस्सों में मानहानि के कई मामले दर्ज हैं। इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) और विनायक दामोदर सावरकर से संबंधित टिप्पणियों के मामले भी शामिल हैं। सुल्तानपुर की अदालत के इस फैसले से अमित शाह से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी को राहत मिली है। हालांकि, अन्य मामलों की कानूनी प्रक्रिया अलग-अलग अदालतों में जारी रह सकती है।






