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Friday, February 14, 2025
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पिठोरिया व कांके इलाके में सक्रिय भू-माफिया सजाउद्दीन अंसारी जिला बदर

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थाने में बांड भरकर 3 माह के लिए जिला से बाहर रहने का आदेश

रांची। झारखंड की राजधानी रांची जिले के पिठोरिया और कांके इलाके में सक्रिय कुख्यात भू-माफिया सजाउद्दीन अंसारी को जिला बदर कर दिया गया। यह आदेश रांची जिले के उपायुक्त न्यायालय ने दिया है। आदेश में कहा गया है इस भू माफिया की आपराधिक गतिविधियों से आम जनता में आतंक एवं दहशत का माहौल है। एसएसपी रांची के अनुशंसा का हवाला देकर कहा गया है कि सजाउद्दीन अंसारी एक आपराधिक तत्व है, जिन्होंने अपने अपराधिक कृत्यों से रांची जिले के पिठोरिया, कांके व आसपास के थाना क्षेत्र में अशांति फैला रखा है। यह पूर्व में भी मारपीट, रंगदारी सहित अन्य कांड में आरोपित रह चुके हैं। इसकी अपराधिक गतिविधियों से आम जनता में आतंक व दहशत फैला हुआ है। जिसके कारण इसके खिलाफ गवाही देने या उसका नाम पुलिस को बताने के लिए आम जनमानस तैयार नहीं होते हैं। इसकी वजह से कई अपराधिक घटनाओं में इसके शामिल रहने के बावजूद भी केस दर्ज नहीं हो पाया है। इस मामले में सजाउद्दीन की ओर से भी अपना पक्ष दाखिल किया गया, जिसे दरकिनार करते हुए टिप्पणी की गई है कि सजाउद्दीन द्वारा दिया गया जवाब महज उसके बचने का प्रयास है।

23 सितंबर तक जिले से बाहर रहने का आदेश

उपायुक्त के न्यायालय में पारित आदेश के अनुसार 23 सितंबर 2024 तक के लिए भूमिया सजाउद्दीन अंसारी को रांची जिले से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। आदेश में 23 जून 2024 तक 25 हजार के दो मुचलकों के साथ बंध पत्र भरने का भी आदेश हुआ है। जिले में प्रवेश करने के लिए उपायुक्त के न्यायालय से पूर्वानुमति लेने का भी आदेश दिया गया है। संबंधित आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक रांची, रांची जिले के सभी थाना प्रभारी को भेजा गया है। जबकि एक प्रति सजाउद्दीन अंसारी को भी प्रेषित की गई है।

4 कांडों का दिया गया हवाला

संबंधित आदेश में सजाउद्दीन के खिलाफ पिठोरिया थाने में दर्ज चार अलग-अलग कांडों का हवाला दिया गया है। इनमें पिठोरिया थाना कांड संख्या 128/2020, पिठोरिया थाना कांड संख्या 22/2022, पिठोरिया थाना कांड संख्या 135/2023, पिठोरिया थाना कांड संख्या 12/2024 के अलावा पांच अलग-अलग सनहा का भी हवाला दिया गया है।

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