

रांची। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में दी गई सजा के खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट शुक्रवार यानि 7 जुलाई को फैसला सुनाया जाएगा। उन्हें सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोषी ठहराये जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था।
क्या है मामला
राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपने भाषण के दौरान कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है। इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों का बदनाम किया है।
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