जैफ हत्याकांड: कोर्ट ने रांची के साबिर । फातिमा । साजिद । आसिफ । छोटका व डोरंडा के दानिश । विक्की । राइडर को उम्र कैद की सजा सुनाई
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![Jaif murder case: Court sent Sabir of Ranchi. Fatima. Sajid. Asif . Danish of Chhotka and Doranda. Vicky. Ryder sentenced to life imprisonment](https://newsboxbharat.com/wp-content/uploads/2023/09/IMG-20230919-WA0153.jpg)
रांची। अपर सत्र न्यायाधीश दिनेश कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में एक महिला सहित 8 लोगों को दोषी क़रार देते हुए उम्र कैद और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। बता दें कि लोअर बाजार थाना क्षेत्र के कलाल टोली के रहने वाले स्व. हाजी नेसार के भाई मो. मक़सूद के छोटे बेटे जैफ आलम उर्फ कल्ला की 2018 में कर्बला चौक के समीप हत्या कर दी गई थी। इस मामले में सरकारी वकील (पीपी) परमानंद यादव पैरवीकार थे। स्व. जैफ आलम मारवाड़ी कालेज में इंटर का पढ़ाई कर रहा था। आपको बता दें कि 7.12.18 को कर्बला चौक के समीप तालिब पतंग हाउस के गली के पास य़ह हत्या हुई थी। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 8 लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया था, जिसमें एक महिला भी शामिल थीं। सभी ने रात के करीब 9 बजे जैफ आलम को रॉड व चाकू से हमला कर बुरी तरह घायल कर दिया था। इसके बाद आरोपी महिला ने दुपट्टा से जैफ आलम को गले में लपेटे रखा। बुरी तरह से घायल जैफ आलम को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस हत्या के बाद इलाके में जबरदस्त तनाव रहा था।
इन्हें मिली उम्र कैद की सजा
रांची के कर्बला चौक के रहने वाले मो. साबिर, निखत परवीन (साबिर की पत्नी), सजिद उर्फ माचिस, आसिफ उर्फ माबो, छोटका उर्फ परमाणु (तीनों के पिता साबिर) के अलावा डोरंडा यूनुस चौक के रहने वाले दानिश, विककी और मो. इरशाद उर्फ राइडर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।