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![Ranchi violence case: Court refuses to grant bail to Karu](https://newsboxbharat.com/wp-content/uploads/2023/10/828.webp)
रांची। 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में हुई हिंसा को लेकर गुरुवार को सीजेएम कोर्ट में सुनवाई हुई। आरोपी मो. शकील उर्फ कारू को जमानत देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया। आरोपी की तरफ से जमानत याचिका दायर करने के बाद राज्य सरकार के वकील द्वारा जमानत याचिका का लगातार विरोध किया गया। सरकार की तरफ से पक्ष रख रहे वकील ने दलील देते हुए कहा कि 10 जून 2022 को मेन रोड में हुई हिंसा एक सोची समझी साजिश के तहत की गई थी।आरोपियों की तरफ से प्लान बनाकर घटना को अंजाम दिया गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे मामले की जांच सीआईडी द्वारा की जा रही है। सीआईडी ने पिछली बार कोर्ट से आग्रह करते हुए जांच करने की अनुमति मांगी थी। जिस पर कोर्ट ने सीआईडी के आग्रह को मानते जांच की अनुमति प्रदान की थी।
जेल में हुई थी पूछताछ
कोर्ट के आदेश के बाद सीआईडी की टीम ने जेल में जाकर मो. शकील उर्फ कारू के साथ-साथ अन्य आरोपियों से भी पूछताछ की थी। आपको बता दें कि 10 जून 2022 को रांची के मेन रोड में भाजपा प्रवक्ता नूपुर शर्मा द्वारा दिए गए विवादित बयान के विरोध में जुलूस निकाला गया था। जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ था। इस हमले में दो लोगों की जान चली गई थी। वहीं, कई पुलिस वाले घायल भी हुए थे। घटना के बाद रांची के डेली मार्केट थाना में मामला दर्ज कराया गया था। जिसमें 22 लोगों पर नामजद एफआईआर किए गए थे। वहीं हजारों लोगों पर अज्ञात प्राथमिकी दर्ज करायी गी थी।