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Monday, November 2, 2026
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स्कूल में फीस कमेटी और अभिभावक शिक्षक संघ के गठन का निर्देश

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स्कूल भवन या परिसर का व्यवसायिक उपयोग न करें

रांची. उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची मंजूनाथ भजंत्री के निर्देशानुसार आज उप विकास आयुक्त, रांची दिनेश यादव की अध्यक्षता में गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में झारखण्ड गजट के आलोक में प्रत्येक विद्यालय में शुल्क समिति एवं अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) के गठन के संबंध में सभी को पीपीटी के माध्यम से आवश्यक जानकारी प्रदान की गयी। साथ ही झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम 2017 के अंतर्गत प्रावधानों की भी जानकारी दी गयी।

नियमाकुल ही शुल्क बढ़ा सकते हैं

उप विकास आयुक्त, दिनेश यादव ने बैठक में उपस्थित गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों को बताया कि झारखण्ड एजुकेशनल ट्रिब्युनल एक्ट के तहत विद्यालय और जिला स्तर पर फी कमिटि और अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) का गठन किया जाना है। उन्हांेंने सभी स्कूलों को जल्द से जल्द शुल्क समिति और अभिभावक शिक्षक संघ के गठन का निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि स्कूल, जिला एवं विद्यालय स्तर पर बनी शुल्क समिति और अभिभाव शिक्षक संघ के माध्यम से नीतिगत तरीके से नियमाकुल ही शुल्क बढ़ा सकते हैं।

उल्लंघन की स्थिति में ढाई लाख तक का जुर्माना

बैठक के दौरान सभी को बताया गया कि झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम् 2017 के तहत स्कूल, विद्यालय भवन या संरचना या परिसर का उपयोग केवल शिक्षा के उद्देश्य के लिए ही करें। विद्यालय परिसर में अवस्थित कियोस्क से पुस्तक या अन्य सामग्री जैसे यूनिफॉर्म, जूते आदि खरीदने के लिए अभिभावकों/छात्रों को बाध्य/प्रेरित न करें। उल्लंघन की स्थिति में पचास हजार से ढाई लाख तक का जुर्माना, इसके अतिरिक्त विद्यालय की मान्यता समाप्ति की कार्रवाई भी की जा सकती है। जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार द्वारा भी बैठक के दौरान झारखण्ड शिक्षा न्यायाधिकरण (संशोधन) अधिनियम् 2017 के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी प्रदान की गयी। पदाधिकारियों द्वारा गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्यों/प्रतिनिधियों के सवालों का जवाब भी दिया गया।

स्कूल प्रबंधन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें

बैठक में जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार ने सड़क सुरक्षा से संबंधित आवश्यक जानकारी देते हुए कहा कि सभी स्कूल प्रबंधन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करें। समाहरणालय ब्लॉक-बी स्थित कमरा संख्या-505 में आयोजित बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी विनय कुमार, जिला शिक्षा अधीक्षक बादल राज, जिला परिवहन पदाधिकारी अखिलेश कुमार, सहित विभिन्न गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के प्राचार्य/प्रतिनिधि उपस्थित थे।

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