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रांची। सुप्रीम कोर्ट के दिवंगत जस्टिस एमवाई इकबाल की रांची स्थित जमीन की बाउंड्री गिराकर उस पर कब्जे की कोशिश की घटना को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और रांची के एसएसपी को 24 अगस्त को कोर्ट में सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया है। जस्टिस एस चंद्रशेखर की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस घटना को लेकर स्वतः संज्ञान लिया था। बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई की। गुरुवार को भी इसकी सुनवाई होगी। बता दें कि 25 जून को भू-माफियाओं ने दिवंगत हो चुके सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस युसूफ इकबाल की करबला चौक के करीब विक्रांत चौक स्थित जमीन हड़पने की कोशिश की थी। इसको लेकर लोअर बाजार थाना में जमीन की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुल अंसारी ने एफआईआर दर्ज कराई गई थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
25 जून का है मामला
भू माफियाओं ने सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस स्वर्गीय युसूफ इकबाल की जमीन हड़पने कोशिश की थी। इसको लेकर लोअर बाजार थाना में जमीन की देखरेख के लिए प्रतिनियुक्त हवलदार जैनुल अंसारी द्वारा रविवार 25 जून 2023 को मामला दर्ज कराया था। प्राथमिकी में कहा गया था कि रविवार की सुबह लगभग 8.30 अचानक 20-25 अज्ञात लोग मजदूरों को लेकर आए और स्वर्गीय न्यायाधीश की जमीन पर बनी दीवार को तोड़ने लगे। इन लोगों ने दीवार को सामने से तोड़ दिया। इसी दौरान लोअर बाजार थाना पुलिस मौके पर पहुंची, तो सभी लोग मौके से भाग गए। मौके पर सिर्फ मजदूर थे। हालांकि पुलिस ने इसी दिन जुनैद रजा को गिरफ्तार कर लिया था। साथ ही घटनास्थल से 2 बाइक, ईंट व अन्य काम में करने वाले समान को जब्त किया था।