खबर बड़ी : सुप्रीम कोर्ट से मनीष सिसोदिया को मिला बेल | 17 महीने बाद जेल से रिहा होंगे
रांची। आबकारी नीति मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को 17 महीने जेल में रहने के बाद जमानत मिल गई है। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। इस मामले पर आदेश जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथ की पीठ ने तीन दिन पहले 6 अगस्त को ही सुरक्षित रख लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 17 महीनों से जेल में बंद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सिसोदिया ने जमानत मांगते हुए दलील दी थी कि वह पिछले 17 माह से जेल में हैं। ट्रायल अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उनसे कुछ बरामद भी नहीं हुआ है। ऐसे में, उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सीबीआई और ईडी ने विरोध करते हुए कहा था कि ट्रायल में देरी के लिए मनीष सिसोदिया ही जिम्मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, इसका मतलब सिसोदिया देश छोड़कर बाहर नहीं जा सकते। मनीष सिसोदिया को हर सोमवार को थाने में हाजिरी देनी होगी।