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![ASI survey will be done of Gyanvapi mosque, report will have to be presented in the court by August 4](https://newsboxbharat.com/wp-content/uploads/2023/07/Screenshot_20230721_070503_Dailyhunt-2-1024x581.jpg)
रांची। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का एएसआई सर्वे कराने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे कराने की अनुमति दी। वाराणसी जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई को 4 अगस्त को तय की गई है। कोर्ट ने ASI को 4 अगस्त तक सर्वे कर रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मुझे सूचित किया गया है कि मेरा आवेदन मंजूर कर लिया गया है और अदालत ने वज़ू टैंक को छोड़कर, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का एएसआई सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है। विष्णु शंकर जैन ने कहा- अब ASI ही इस मामले की दिशा और दशा को निर्धारित करेगा। शिवलिंग का सर्वेक्षण नहीं होगा। उसका मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है जिसकी अगली सुनवाई 29 अगस्त को है, मगर शिवलिंग को छोड़कर पूरे परिसर का सर्वेक्षण होगा। 16 मई 2023 को चारों वादी महिलाओं की तरफ से हिंदू पक्ष ने एक प्रार्थनापत्र दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि ज्ञानवापी मस्जिद के विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर की ASI से जांच कराई जाए।