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Saturday, October 24, 2026
Politics

खुशखबरी : जिला परिषद सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया व अन्य सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी

हेमंत सोरेन मंत्रिपरिषद की बैठक में 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी

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रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में 39 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने जानकारी देते हुए बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला परिषद सदस्य और ग्राम पंचायत के मुखिया सहित अन्य सदस्यों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है। अब जिला परिषद के सदस्य को 12 हजार, उपाध्यक्ष को 10 हजार, प्रमुख को 8 हजार, उप प्रमुख को 4 हजार, मुखिया को 25 सौ और उप मुखिया को 12 सौ रूपए भत्ता देने का प्रस्ताव पास किया गया। वहीं, दैनिक भत्ता 150 रुपए से बढ़ाकर 200 रुपए आैर यात्रा भत्ता को 5 रुपए से बढाकर 10 रुपए  किया गया  है।

मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

  • झारखंड उत्पाद अधीनस्थ सेवा संवर्ग (भर्ती एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2013 ( समय – समय पर यथासंशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • गौरांग महतो, झाप्रसे (कोटि क्रमांक- 855/03), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रामगढ़ के विरूद्ध संकल्प सं.-17524 (HRMS), दिनांक- 06.10.2022 द्वारा अधिरोपित असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दंड को यथावत रखने संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई।
  • विशेष शाखा (क्लोज कैडर) अन्तर्गत आरक्षी के पदों पर नियुक्ति हेतु अधिसूचित नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य में जंगली जानवरों द्वारा जान-माल, फसल, पालतू जानवर व मकान की क्षति के फलस्वरूप मुआवजा भुगतान में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • रैसा जलाशय योजना के लिए रुपए 24460.025 लाख मात्र के प्रथम पुनरीक्षित प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (Anti Corruption Bureau), झारखंड, रांची में कार्यरत Sweeper (On Contract) झाडुकश व माली (संविदा) के मानदेय में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।

पंचायती राज विभाग का प्रस्ताव

  • कार्मिक,  प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड, रांची के दिनांक – 13.02.2015 संकल्प संख्या-1346, एवं संकल्प संख्या – 4871, दिनांक – 20.06.2019 के आलोक में अनियमित रूप से चालक पद पर नियुक्त कर्मी अजीमुलहक अंसारी की सेवा नियमितीकरण करते हुए स्थायी पद पर नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का राज्य वित्त से संबंधित लेखा परीक्षा प्रतिवेदन को झारखंड विधान सभा के पटल पर उपस्थापन की स्वीकृति दी गई।
  • सरायकेला-खरसावां जिलान्तर्गत चाण्डिल अंचल के मौजा- मानीकुई, रकबा 0.28 एकड़ अनाबाद बिहार (झारखंड) सरकार के खाते की भूमि कुल देय राशि 41,26,654 /- (एकतालीस लाख छब्बीस हजार छः सौ चौवन) रूपए मात्र की अदायगी पर नवीकरण विकल्प के साथ सिटी गैस स्टेशन निर्माण हेतु व्यवसायिक प्रयोजनार्थ मेसर्स गेल गैस लि. (भारत सरकार का उपक्रम) के साथ 30 (तीस) वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती की स्वीकृति दी गई।
  • डॉ० श्वेता कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, लेस्लीगंज, पलामू को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
  • विभागीय अधिसूचना सं०-544 दिनांक–01.04.2022 द्वारा निर्गत झारखंड श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली-2022 के प्रवृत होने के पूर्व नियुक्त श्रम सेवा (तकनीकी) संवर्ग के पदधारक/पदाधिकारी को उक्त नियमावली के भाग-6 के नियम-13 के उपनियम (3) में उल्लेखित विभागीय परीक्षा में उत्तीर्णता के प्रावधानों से विमुक्ति किये जाने हेतु नियमावली में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • State Court Management System Committee के स्थायी सचिवालय की स्थापना में 02 (दो) सहायक एवं 02 (दो) आदेशपाल के कुल 04 (चार) अराजपत्रित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियुक्ति नियमावली ( भर्ती पद्धति), 2016 को निरस्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य में 04 (चार) सीआईएटी स्कूलों के पदों के मासिक मानदेय राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड सरकार के संयुक्त तत्वाधान में संचालित की जानी वाली पीएम श्री योजना के स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के विषय- झारखंड राज्य के ट्रायल कोर्ट (Trial Courts) के लिए बयान ढंकको (Deposition Typists) के 75 (पचहत्तर) स्थायी पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
  • धनबाद जिलान्तर्गत बाघमारा अंचल के मौजा-कपुरिया अंतर्निहित कुल रकबा 0.05 एकड़ गैर आबाद खास, किस्म पुरातन पतित काविल आबाद खाते की भूमि कुल देय राशि 5,16,860/- (पांच लाख सोलह हजार आठ सौ साठ) रूपए मात्र की अदायगी पर संगीता देवी, पति – गौतम कुमार, सा-लालबंगला, थाना-महुदा, जिला-धनबाद के साथ प्रस्तावित पेट्रोल पंप तक आवागमन के प्रयोजन हेतु 30 वर्षों के लिए सःशुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राजस्व सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्ते) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन की स्वीकृति दी गई।
  • रांची जिलान्तर्गत अंचल नगड़ी, मौजा-मुडमा के विभिन्न प्लॉटो में अंतर्निहित कुल रकबा 1.57 एकड़ एचईसी से राज्य सरकार को प्राप्त भूमि कुल देय राशि 11,23,13,679/ – (ग्यारह करोड़ तेईस लाख तेरह हजार छः सौ उन्नासी) रूपए मात्र की अदायगी पर बैंक ऑफ इण्डिया (BOI) के प्रशासनिक भवन निर्माण हेतु बैंक ऑफ इण्डिया को स:शुल्क स्थायी भू-हस्तांतरण करने की स्वीकृति दी गई।
  • सीवी रमण ग्लोबल विश्वविद्यालय, विधेयक, 2023 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।
  • उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखंड के अंतर्गत ” झारखंड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग ग्रुप ‘ख’ एवं ‘ग’ के अधीन अराजपत्रित पद लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/टंकक/अन्य लिपिकीय सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली-2015 (समय-समय पर यथा संशोधित)” में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर सरिया अनुमंडलीय न्यायालय के गठन करने की स्वीकृति दी गई।
  • आधार प्रमाणीकरण शुल्क में छूट के निमित्त AEBAS (आधार आधारित बायोमैट्रिक उपस्थिति प्रणाली) को आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 ( यथा संशोधित) की धारा-4 (4) (b) (ii) एवं सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 के नियम-4 के अन्तर्गत झारखंड के राजपत्र में अधिसूचित करने की स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग में (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली, 2015-सह-यथासंशोधित झारखंड पशुपालन सांख्यिकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें) नियमावली (संशोधन), 2021 के संशोधन पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति दी गई।
  • अध्यक्ष, राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण), झारखण्ड को राज्य आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) एवं जिला आयोग (उपभोक्ता संरक्षण) में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के अनुशासनिक प्राधिकार घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  • वित्तीय वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय कैडेट कोर के स्थापना हेतु प्रशासन, शिविर व्यय तथा पॉवर फ्लाइंग, ग्लाइडिंग एवं एयरो मोडलिंग मद अन्तर्गत व्यय हेतु रू० 1612.24 लाख (सोलह करोड़ बारह लाख चौबीस हजार रूपए) मात्र की राशि का बजटीय उपबंध झारखंड आकस्मिकता निधि से प्राप्त किये जाने की स्वीकृति दी गई।
  • केंद्र सम्पोषित प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना पूर्व राज्य योजना निधि से वित्तीय वर्ष 2028-24 से 2025-26 के दौरान गिरिडीह जिला के जिला मुख्यालय में 100 शय्यावाले क्रिटिकल केयर हेल्थ ब्लॉक अस्पताल के अपन निर्माण की योजना हेतु कुल 54,21,54,650 /-(चौवन करोड़ एक्कीस लाख चौवन हजार छः सौ पचास) रूपए मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
  • झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों हेतु सहायक आचार्य संवर्ग (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) (संशोधन) नियमावली, 2023 के गठन के स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
  • जल सहियाओं के द्वारा JJM & SBM (G) अंतर्गत निर्धारित मासिक कार्यों /गतिविधियों को Jhar Jal Mobile App के माध्यम से Entry / Upload करने हेतु प्रत्येक जल सहिया को एक अदद Tablet (One Time) एवं दो अदद साड़ी (वार्षिक) उपलब्ध कराने हेतु कुल समेकित राशि रूपये 3907.72 लाख (उनचालीस करोड़ सात लाख बहत्तर हजार रूपए) मात्र की योजना की स्वीकृति दी गई।
  • मुख्यमंत्री ग्राम सड़क सुदृढ़ीकरण योजना के कार्यान्वयन तथा दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई।
  • पाकुड़ जिला अन्तर्गत अमड़ापाड़ा अंचल के पछवाड़ा नौर्थ कोल ब्लॉक रकबा 1218.00 हे० क्षेत्र पर मेसर्स डब्लू बीपीडीसीएल के पक्ष में कोयला खनन पट्टा की स्वीकृति दी गई।
  • श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची में झारखंड सचिवालय सेवा के तहत प्रशाखा पदाधिकारी एवं सहायक प्रशाखा पदाधिकारी कोटि के पदों का सृजन एवं अनुपयोगी पदों का प्रत्यर्पण तथा श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान, रांची को सचिवालय का संलग्न कार्यालय घोषित करने की स्वीकृति दी गई।
  • केन्द्र प्रायोजित योजना अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्यान्न का हथालन-परिवहन एवं डीलर मार्जिन योजना की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य अन्तर्गत स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा संचालित सभी राजकीय/अराजकीय पुस्तकालयों का ‘मास्टर सोबरन मांझी पुस्तकालय योजना’ के अन्तर्गत स्थापना, विकास एवं विस्तारीकरण की स्वीकृति दी गई।
  • स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अन्तर्गत पारा मेडिकल कर्मियों (यथा-परिचारिका ग्रेड ‘ए’, एएनएम, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्रावैधिक, एक्स-रे तकनीशियन) की नियुक्ति नियमावली, 2018 (यथा संशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार की झारखंड संचार मीनार एवं संबंधित संरचना नीति 2015′ (वर्ष 2019, 2021 एवं 2022 में यथा संशोधित) में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • राज्य सरकार की “Jharkhand Right of Way (RoW) Policy for Laving OFC, 2022″ में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
  • त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के सदस्यों एवं पदधारकों को भुगतेय विभिन्न भत्तों में बढ़ोत्तरी एवं भुगतान की शर्तों में परिवर्तन हेतु झारखंड पंचायत, पंचायत समिति एवं जिला परिषद के सदस्य (भत्ता भुगतान) नियमावली (द्वितीय संशोधन) 2023 की स्वीकृति दी गई।

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