राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में नहीं मिली राहत | पुनर्विचार याचिका खारिज


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रांची। कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को मोदी सरनेम से जुड़े मानहानि मामले में गुजरात हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राहत नहीं दी। कोर्ट ने उनकी पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी। कोर्ट ने यह साफ कर दिया कि हम स्टे ऑर्डर नहीं दे सकते। अब राहुल गांधी की 2 साल की सजा बरकरार रहेगी। साथ ही उनकी सांसदी भी बहाल नहीं हो पाएगी। कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ कई अपराधिक मामले लंबित है। सजा पर रोक की कोई वजह नहीं है। सजा पर रोक लगाना राहुल गांधी के साथ अन्याय नहीं है। वीर सावरकर के पोते ने भी राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की है। निचली अदालत का फैसला सही है। अब राहुल गांधी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। वहीं, इस फैसले के बाद कोर्ट के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में तख्तियां लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे। इससे पहले उन्हें सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 23 मार्च को 2 साल की सजा सुनाई थी। इसी के खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। दोषी ठहराये जाने के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया था। राहुल गांधी ने 2019 में लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान अपने भाषण के दौरान कहा था, सभी चोरों का उपनाम मोदी ही क्यों है। इसको लेकर बीजेपी नेता पूर्णेश मोदी ने सूरत की कोर्ट में उनके खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था। उन्होंने कहा था राहुल गांधी ने ऐसा बोलकर मोदी सरनेम वालों का बदनाम किया है।
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