About me

News Box Bharat
Welcome to News Box Bharat, your one-stop destination for comprehensive news coverage and insightful analysis. With a commitment to delivering reliable information and promoting responsible journalism, we strive to keep you informed about the latest happenings from across the nation and the world. In this rapidly evolving era, staying updated and making sense of the news is crucial, and we are here to simplify the process for you.

Recent Posts

+91 6205-216-893 info@newsboxbharat.com
Saturday, July 27, 2024
LifeNews

अग्रवाल बंधु हत्या मामले में लोकेश-सुनील व धर्मेंद को उम्र कैद | देखें वीडियों में आरोपियों को

Jharkhand districts news | jharkhand latest news | jharkhand latest hindi news | jharkhand news box bharat
Share the post

झारखंड लेटेस्ट न्यूज

रांची। 2019 में अशोकनगर में एक न्यूज चैनल के ऑफिस में हुई अग्रवाल बंधुओं की हत्या मामले में दोषी लोकेश चौधरी, सुनील कुमार उर्फ सुनील सिंह व धर्मेंद्र कुमार तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। शुक्रवार को अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने सजा पर सुनवाई करते हुए उम्र कैद की सजा के साथ 25-25 हजार रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। बता दें कि सोमवार को तीनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया था। कोर्ट ने तीनों को हत्या करने, लाश छुपाने, आपराधिक साजिश करने व आर्म्स एक्ट में दोषी पाया था। लालपुर निवासी व्यवसायी हेमंत अग्रवाल व महेंद्र अग्रवाल को छह मार्च 2019 को दफ्तर में बुलाकर पैसों के लेनदेन में हुए विवाद में लोकेश ने दोनों भाई पर गोली चलाई थी, जिसमें दोनों भाइयों की मौत हो गई थी।

आईबी का अधिकारी बनकर आए थे

दोषियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत के समक्ष पेश किया गया। पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर कोर्ट ने तीनों को बीते 26 जून को दोषी करार दिया था। उल्लेखनीय है कि हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या गोली मारकर कर दी गई थी। पुलिस के मुताबिक दोनों व्यवसाई बैग में मोटी रकम लेकर लोकेश को पहुंचाने गए थे। लेकिन लोकेश और एमके सिंह ने लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड धर्मेंद्र तिवारी के साथ खुद को आइबी का अधिकारी बताते हुए लोकेश चौधरी के ऑफिस में रेड की और दोनों व्यवसायियों के रुपए को जप्त कर लिया। इस संबंध में अरगोड़ा थाना में 7 मार्च 2019 को प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी। पुलिस ने लोकेश चौधरी को गुनहगार साबित करने के लिए 19 गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत किए। जबकि लोकेश चौधरी ने अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए एक भी गवाह प्रस्तुत नहीं कर सका ।हालांकि इस केस के प्रमुख अभियुक्त एमके सिंह पुलिस के गिरफ्त से अब तक बाहर है।

19 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी थी

सोमवार को हुई सुनवाई के समय कोर्ट में सभी आरोपी उपस्थित थे। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत में सुनवाई हुई थी। पुलिस की ओर से पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयान के आधार पर लोकेश चौधरी सहित दो अन्य को दोषी माना गया है। पूरी सुनवाई के दौरान 19 गवाहों की गवाही दर्ज की गयी थी।
क्या है मामला
लालपुर के मुक्ति शरण लेन के शिवम अपार्टमेंट निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की हत्या साल 2019 में पैसे की लेन-देन में अशोक नगर स्थित एक न्यूज चैनल के ऑफिस में कर दी गयी थी। तब पुलिस की ओर से दी गयी जानकारी के अनुसार 6 मार्च 2019 को दोनों भाई दिन के साढ़े चार बजे घर से निकले थे। जिसके बाद उनकी हत्या की जानकारी मिली थी।
अरगोड़ा थाने में दर्ज हुई थी प्राथमिकी
बताते चलें कि साधना न्यूज के चैनल में विवाद होने पर उनकी हत्या गोली मार कर की गयी थी। मामले को लेकर अरगोड़ा थाना के प्राथमिकी दर्ज हुई थी। हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश कुमार चौधरी घटना को अंजाम देने के बाद से फरार रहा था। 9 मार्च 2020 को उसने कोर्ट में सरेंडर किया था। तब से लोकेश जेल में है।

News Box Bharat latest news

Leave a Response