तबरेज अंसारी मॉब लिंचिग मामले में 10 आरोपियों को कोर्ट ने पाया दोषी, सजा पर सुनवाई 5 जुलाई को
झारखंड लेटेस्ट न्यूज
रांची। सरायकेला सिविल कोर्ट ने चर्चित तबरेज अंसारी मॉब लिंचिग मामले में फैसला सुना दिया है। इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है , उनकी सजा के बिंदु पर 5 जुलाई 2023 को सुनवाई होगी। बता दें कि 18 जून 2019 को मोटर साइकिल चोरी करने के आरोप में सरायकेला में भीड़ ने एक 24 साल के युवक को पकड़ा था। पकड़े गए युवक की लात घूसों, लाठी- डंडे से पिटाई की गई थी। साथ ही इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर डाल दिया था। घटना के 4 दिन बाद 22 जून को उसकी मौत हो गई थी। मृत युवक का नाम तबरेज अंसारी था और इसकी मौत को मॉब लिंचिंग करार दिया गया था।
खंभे से बांधकर पिटाई की गई थी
सरायकेला के धातकीडीह में 18 जून को ग्रामीणों ने मोटर साईकिल चोरी के आरोप में कदमडीहा के युवक तबरेज अंसारी को पकड़ा था। उसे खंभे से बांधकर पिटाई की थी और उससे जबरन जय श्रीराम के नारे लगवाए थे। अगली सुबह उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। पुलिस ने तबरेज को जेल भेजा था, जहां उसकी मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप था कि भीड़ की पिटाई की वजह से ही तबरेज की मौत हुई थी।
मामला यूएन तक पहुंच गया था
संयुक्त राष्ट्र (यूएन) में सरायकेला मॉब लिंचिंग मामला पहुंच गया था। संयुक्त राष्ट्र के ह्यूमन राइट्स काउंसिल के 41वें आम सत्र के दौरान एनजीओ सेंटर फॉर अफ्रीका डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस के पॉल न्यूमैन कुमार स्टैनिस्क्लाव्स ने अपने संबोधन में भारत में मॉब लिंचिंग की घटनाओं का जिक्र करते हुए सरायकेला में तबरेज अंसारी पर भीड़ के हमले का भी जिक्र किया था। ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने इस घटना का विवरण भी मांगा था। साथ ही एआईएमआईएम प्रमुख असद्दुदीन ओवैसी समेत कई नेताओं ने इस मामले पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी थी साथ ही ट्वीट किया था।
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