बचाव पक्ष ने बहस के दौरान तारा शाहदेव द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया
रांची। झारखंड की नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना से संबंधित मामले में रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट 30 सितंबर को फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने इस मामले की जांच वर्ष 2015 में शुरू की थी। इस मामले में मुख्य आरोपी रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के मामले में शनिवार को सीबीआई और बचाव पक्ष की बहस पूरी हो गई। यह मामला वर्ष 2014 में पूरे देश में चर्चित हुए थे। सीबीआई की विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने मामले में फैसले की तिथि 30 सितंबर निर्धारित की है। सीबीआई की ओर से की गई बहस के दौरान तारा शाहदेव द्वारा कोहली उर्फ रकीबुल पर लगाए गए धर्म परिवर्तन, यौन उत्पीड़न और दहेज प्रताड़ना आरोपों को सही बताया गया। वहीं, बचाव पक्ष ने बहस के दौरान तारा शाहदेव द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया।
धोखा देकर शादी करने का आरोप लगा था
बता दें कि नेशनल शूटर तारा शाहदेव ने रंजीत सिंह कोहली पर धोखा देकर शादी करने का आरोप लगाया था। तारा व कोहली की शादी 7 जुलाई 2014 को हुई थी, शादी के बाद उसे पता चला कि रंजीत सिंह कोहली पहले ही अपना धर्म बदलकर इस्लाम धर्म कबूल कर चुका था और उसने अपना नाम रकीबुल हसन रख लिया था। तारा शाहदेव से शादी के बाद रंजीत उर्फ रकीबुल उस पर इस्लाम कबूलने का दबाव बनाने लगा। तारा शाहदेव ने पुलिस में दर्ज कराए गए मामले में बताया था कि ऐसा नहीं करने पर उसकी पिटाई की जाती थी और कई बार कुत्ते से भी कटवाया गया था।
सीबीआई ने केस को 2015 में टेकओवर किया था
देश में चर्चित हुए इस केस को हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 2015 में टेकओवर किया था। जांच पूरी होने के बाद सीबीआई ने 2017 में रंजीत उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और झारखंड उच्च न्यायालय के तत्कालीन रजिस्ट्रार (सतर्कता) मुश्ताक अहमद के खिलाफ चार्जशीट फाइल की थी। आरोपियों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था, इसके बाद से तीनों ट्रायल फेस कर रहे थे।