चक्रवात ‘अर्नब’ को लेकर डीसी का आदेश बेअसर? कुछ स्कूलों ने सुबह कक्षाएं चलाने का लिया फैसला
रांची. चक्रवात ‘अर्नब’ के मद्देनजर रांची उपायुक्त के आदेश के बावजूद कुछ निजी स्कूलों द्वारा कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लेने पर सवाल उठने लगे हैं। रांची के उपायुक्त के आदेशानुसार जिले के सभी श्रेणी के सरकारी, गैर-सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) और निजी विद्यालयों में KG से लेकर कक्षा 12वीं तक की पढ़ाई 28 और 29 अक्टूबर 2026 को स्थगित रखने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, आरोप है कि कुछ स्कूलों ने उपायुक्त के आदेश को दरकिनार करते हुए अपने स्तर पर स्कूल खोलने का निर्णय लिया है। इन स्कूलों की ओर से जारी नोटिस में 28 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक कक्षाएं संचालित करने की बात कही गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब जिला प्रशासन ने चक्रवात के संभावित खतरे को देखते हुए स्कूलों में पठन-पाठन स्थगित रखने का आदेश जारी किया है, तो कुछ स्कूल अपने स्तर पर कक्षाएं चलाने का फैसला कैसे ले रहे हैं? यदि इस दौरान किसी तरह की अप्रिय घटना होती है या किसी बच्चे की सुरक्षा को खतरा पहुंचता है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन के आदेश का पालन सुनिश्चित करना जरूरी है। ऐसे में उपायुक्त से मांग उठ रही है कि आदेश की अवहेलना करने वाले स्कूलों की जांच कराई जाए और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित स्कूल प्रबंधन के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।






