
रांची। Jharkhand Bijli Vitran Nigam Limited (JBVNL) ने त्योहारों और शोभायात्राओं के दौरान सुरक्षित बिजली आपूर्ति को लेकर एक अत्यावश्यक सार्वजनिक सूचना जारी की है। यह निर्देश झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश (WP PIL No. 1715/2025) के अनुपालन में जारी किया गया है, जिसमें सभी आयोजकों, समितियों और आम नागरिकों से निर्धारित मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) का सख्ती से पालन करने की अपील की गई है।
क्या है निर्देश का उद्देश्य
इस SOP का मुख्य उद्देश्य त्योहारों और शोभायात्राओं के दौरान सुरक्षित एवं निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके।
प्रमुख निर्देश और गाइडलाइन
- त्योहारों और जुलूस के दौरान सामान्यतः बिजली आपूर्ति बंद नहीं की जाएगी।
- शोभायात्राओं में उपयोग होने वाले वाहनों, DJ और झांकियों की ऊंचाई अधिकतम 4 मीटर (13 फीट) तक सीमित रखी गई है।
- बड़े वाहनों की छत पर किसी व्यक्ति के बैठने या ऊंचे ढांचे लगाने पर रोक लगाई गई है।
- झंडा या अन्य ऊंची वस्तु लेकर चलते समय ऊपर से गुजरने वाली बिजली लाइन का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है।
- आयोजकों को पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर्स की तैनाती करनी होगी, जो लगातार निगरानी रखेंगे।
- आम लोगों से अपील की गई है कि वे बिजली के तारों या उपकरणों को छूने या संपर्क में आने से बचें।
- बिजली विभाग द्वारा 24×7 कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, जिसमें अधिकारी और कर्मचारी तैनात रहेंगे।
- त्योहार से पहले संबंधित क्षेत्रों में बिजली पोल, ट्रांसफॉर्मर और तारों का मेंटेनेंस किया जाएगा।
- शोभायात्रा मार्गों पर “Danger” बोर्ड और अस्थायी बैरिकेडिंग की व्यवस्था की जाएगी।
- ऊंचे वाहनों के उपयोग पर रोक लगाई गई है।
सख्ती से पालन का निर्देश
बिजली विभाग ने सभी आयोजन समितियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि SOP का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। किसी भी प्रकार की लापरवाही या उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अंत में विभाग ने सभी नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि सुरक्षा नियमों का पालन कर ही त्योहारों को सुरक्षित और शांतिपूर्ण बनाया जा सकता है।





