
ATM से पैसे कट गए और मशीन से नकद नहीं निकला? अगर आपने 24 घंटे में सही शिकायत नहीं की,तो आपका पैसा हफ्तों तक अटक सकता है।RBI के नियमों के अनुसार,ATM transaction failed होने परग्राहक को पूरा रिफंड मिलना चाहिए।
ATM से पैसे कटने पर सबसे पहले क्या करें
सबसे पहले ATM मशीन पर लिखे बैंक के कस्टमर केयर नंबर पर कॉल करें या अपनी बैंक ब्रांच को इसकी जानकारी दें। ट्रांजेक्शन की तारीख, समय, ATM लोकेशन और राशि की जानकारी नोट करके रखें।
बैंक में शिकायत कैसे दर्ज करें
आप अपनी बैंक ब्रांच में जाकर लिखित शिकायत दे सकते हैं या बैंक की आधिकारिक वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करते समय ट्रांजेक्शन स्लिप, अगर मिली हो, तो उसे संभाल कर रखें।
कितने दिनों में पैसे वापस मिलते हैं
भारतीय रिजर्व बैंक के नियमों के अनुसार, आमतौर पर 7 से 10 कार्यदिवस के भीतर राशि खाते में वापस कर दी जाती है। अगर तय समय में पैसे वापस नहीं मिलते हैं, तो ग्राहक को बैंक की ओर से मुआवजा भी दिया जा सकता है।
शिकायत का स्टेटस कैसे चेक करें
शिकायत दर्ज करने के बाद बैंक द्वारा एक संदर्भ संख्या दी जाती है। इसी नंबर के जरिए आप शिकायत की स्थिति ऑनलाइन या बैंक से संपर्क कर के जान सकते हैं।
बैंक से समाधान न मिले तो कहां शिकायत करें
अगर बैंक की ओर से समय पर कार्रवाई नहीं होती है, तो आप RBI के CMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। यह एक आधिकारिक प्लेटफॉर्म है जहां बैंकिंग से जुड़ी समस्याओं का समाधान किया जाता है।
पाठकों की सुविधा के लिए नीचे कुछ आधिकारिक सरकारी पोर्टल के लिंक दिए गए हैं, जहां सीधे शिकायत दर्ज की जा सकती है।
- RBI CMS Portal: https://cms.rbi.org.in
- Digital Police Portal: https://digitalpolice.gov.in
प्रश्न: ATM से पैसे कटने पर क्या स्लिप जरूरी है?
उत्तर: स्लिप मददगार होती है, लेकिन स्लिप न मिलने पर भी शिकायत दर्ज की जा सकती है।
प्रश्न: कितने समय बाद शिकायत करनी चाहिए?
उत्तर: ट्रांजेक्शन के तुरंत बाद या अधिकतम 24 घंटे के अंदर शिकायत करना बेहतर होता है।
प्रश्न: क्या सभी बैंकों में प्रक्रिया समान है?
उत्तर: हां, RBI के दिशानिर्देश सभी बैंकों पर लागू होते हैं।
अगर आपके साथ ऑनलाइन ठगी हुई है, तो उससे जुड़ी पूरी जानकारी यहां पढ़ें।





