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रांची। मॉब लिंचिंग मामले में सरायकेला सिविल कोर्ट ने तबरेज अंसारी की हत्या करने वाले दोषियों के खिलाफ सजा दे दी। अदालत ने सभी दोषियों को 10 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषियों पर 15-15 हजार रुपए आर्थिक दंड भी लगाया। धारा 304 में ये मैक्सिमम सजा है। सभी दोषी न्यायिक हिरासत में हैं। इससे पहले इस केस से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने तबरेज अंसारी की हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को 27 जून को दोषी करार दिया था। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया था, उनकी सजा की बिंदु पर बुधवार को सुनवाई हुई। इस दौरान सुबह से तबरेज की पत्नी शाहिस्ता परवीन और अन्य परिजन कोर्ट में शामिल थे।
इन्हें मिली सजा
प्रकाश मंडल उर्फ पप्पू मंडल, भीम सिंह मुंडा, अतुल महाली, सुनामो प्रधान, विक्रम मंडल, चामू नायक, प्रेम चंद महाली, कमल महतो, मदन नायक, महेश महाली के नाम शामिल हैं। इन्हें आईपीसी की धारा 304, 323, 325, 341,295 (A) और 149 के तहत दोषी करार दिया गया है। एडीजे 1 अमित शेखर की अदालत ने दोषियों को सजा सुनाई है।