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Saturday, October 17, 2026
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झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली

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रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ईडी समन मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी की पीठ ने सोरेन से कहा कि हम इस पर अभी विचार नहीं करेंगे। जस्टिस बोस ने कहा कि मुकदमे की सुनवाई हाईकोर्ट से शुरू होनी चाहिए। लिहाजा आप झारखंड हाईकोर्ट जाइए। बता दें कि ईडी ने सीएम को चौथा समन भेजकर 23 सितंबर को हिनू स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय आने का आदेश दिया गया है। दूसरे समन के बाद ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका की पहली सुनवाई 15 सितंबर को हुई थी और आज का दिन दिया गया था। पहली सुनवाई में मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने लिखित आवेदन देकर बताया कि उनके वकील की तबीयत खराब है। ऐसे में कोई दूसरी तारीख दी जाए। जिसके बाद अदालत ने 18 सितंबर की तारीख मुकर्रर की। आज इस मामले में सुनवाई होनी है। बता दें की सीएम हेमंत सोरेन को पहला समन 8 अगस्त को भेजा गया था, दूसरा समन 19 अगस्त को, तीसरा समन 1 सितंबर को व चौथा समन 17 सितंबर को भेजा गया।
23 अगस्त को दायर हुआ पीटिशन
सीएम ने ईडी की ओर से जारी समन को चुनौती दी है। उन्होंने 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन दायर कर ईडी द्वारा जारी किए गए समन को चुनौती दी है। इसी दिन ईडी को पत्र लिखकर उन्होंने कोर्ट का फैसला आने तक अपनी कार्यवाही स्थगित रखने का अनुरोध किया है। सीएम हेमंत सोरेन की ओर से दायर रिट याचिका में ईडी पर दुर्भावना से प्रेरित होकर कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया है।

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