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Saturday, July 27, 2024
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चंपई कैबिनेट ब्रेकिंग : घरेलू उपभोक्ताओं को अब 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी

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रांची। झारखंड मंत्रालय में मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में 23 फरवरी 2024 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट की बैठक में 29 प्रस्तावों को स्वीकृति मिली। घरेलू उपभोक्ताओं को अब 100 के जगह 125 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी।

इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

1. W.P.(S) No. 2785/2019- अरुण कुमार एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 10.08.2020 में झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में दिनांक 9.12.1986 से प्रदत्त नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधी Notional Benefit तथा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची में दायर किये वाद की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि से नियमित (स्थायी) नियुक्ति संबंधित वास्तविक वित्तीय लाभ अन्य संबंधित कर्मियों को प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

2. राज्य में राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, पलामू में संचालित किये जाने वाले अभियंत्रण पाठ्यक्रमों के अनुसार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (AICTE) के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों हेतु नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

3. इंटरनेशनल विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 के अनुमोदन की स्वीकृति दी गई।

4. झारखंड बिजली वितरण निगम लि० के घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट के स्थान पर 125 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

5. गिरिडीह जिलान्तर्गत बगोदर-सरिया अनुमण्डलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

6. सिविल जज (जूनियर डिविजन) संवर्ग में प्रधान दण्डाधिकारी (Principal Magistrate), अतिरिक्त किशोर न्याय बोर्ड, पूर्वी सिंहभूम (जमशेदपुर)-II का 01 (एक) पद सृजन की स्वीकृति दी गई।

7. चाईबासा न्यायमण्डल में पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत चक्रधरपुर अनुमण्डलीय न्यायालय हेतु न्यायिक पदाधिकारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

8. नये झारखंड भवन, नई दिल्ली के कार्यालय हेतु पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।

9. मझियांव नगर पंचायत अन्तर्गत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) योजना के लोक-निजी भागीदारी (Public Private Partnership Mode) की पद्धति के आधार पर कार्यान्वयन हेतु रू० 7382.60 लाख मात्र की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

10. झारखंड भवन उपविधि-2016, यथा संशोधित, में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

11. राज्य के विश्वद्यिालयों के अन्तर्गत घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों के केवल वित्त सहित स्वीकृत पद के विरूद्ध सेवानिवृत हुए शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक 1.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अन्तर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन / पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक1.4.2021 से स्वीकृत करने की स्वीकृति दी गई।

12. बीआईटी मेसरा के साथ वर्ष 2017 में हुए एकरारनामा का वर्ष 2018-19 से 2024-25 तक के लिए अवधि विस्तार करने एवं उक्त एकरारनामा के शर्तों के अधीन बीआईटी० मेसरा को Phase Wise सहायता अनुदान की राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

13. झारखंड राज्य पुलिस नियुक्ति नियमावली (पुलिस सेवा के लिए भर्ती पद्धति), 2014 (समय-समय पर यथा संशोधित) में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

14. पंचम झारखंड विधान सभा का पंचदश (बजट) सत्र दिनांक-23.02. 2024 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।

15. The High Court of Jharkhand Guidelines for Recording Evidence of Vulnerable Witness 2024 लागू करने की स्वीकृति दी गई।

16. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य स्कीम के तहत् देवघर जिलान्तर्गत देवधर पुलिस लाईन में 225 बेडेड 08 वैरक के निर्माण कार्य योजना के क्रियान्वयन हेतु प्राक्कलित राशि 42,19,57,500 रुपए मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

17. NPS से OPS में परिवर्तित होने वाले कर्मियों के पेंशन हेतु ऑनलाईन आवेदन प्रपत्र में आंशिक संशोधन की स्वीकृति दी गई।

18. माननीय उच्च न्यायालय, झारखंड, रांची द्वारा एल.पी.ए. संख्या 203/2022 एवं अन्य संबद्ध तथा सदृश्य वादों में पारित न्यायादेश को लागू करने हेतु सिद्धातों का निरूपन की स्वीकृति दी गई।

19. झारखंड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।

20. पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत “उलीवीड (NH-75 पर) चैनपुर सहजोरा-गेहलपानी- चारमोर (MDR-186 पर) पथ (कुल लम्बाई 15.46 कि०मी०) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित) हेतु रु० 48,95,17,900 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

21. केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत क्रियान्चित पोषण अभियान योजना के तहत आंगनबाड़ी सेविकाओं एवं महिला पर्यवेक्षिकाओं के लिए स्मार्टफोन्स के क्रय एवं आपूर्ति निमित्त दर संशोधन की स्वीकृति दी गई।

22. केन्द्र संपोषित राष्ट्रीय स्वारथ्य मिशन, झारखंड के अन्तर्गत वितीय वर्ष 2023-24 के दौरान राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत ग्रामीण स्तरीय सहियाओं (आशा) को राज्य में चिकित्सा व्यवस्था सुदृद्ध करने हेतु कुल 1,14,25,00,000 रुपए की योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए टैब क्रय कर उपलब्ध कराने की स्वीकृति दी गई।

23. झारखंड न्यायिक सेवा (भर्ती) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।

24. झारखंड राज्य पुलिस अवर निरीक्षक संवर्ग नियुक्ति नियमावली, 2016 (यथासंशोधित) में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

25. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्रखण्ड स्तर पर उत्कृष्ट कार्य कर रहे लैम्पस / पैक्स को 500 एम०टी० क्षमता के गोदाम वाले मॉडल लैम्पस / पैक्स के रूप में विकसित करने की योजना हेतु 100.00 करोड़ रुपए मात्र की स्वीकृति दी गई।

26. झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायाधीश को अनुसेवक भत्ता तथा अनुसचिवीय सहायता भत्ता एवं दूरभाष सुविधा की स्वीकृति से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या-9950 दिनांक 20.11.2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

27. राज्य में जन वितरण प्रणाली कम्प्यूटरीकरण (End-to-End Computerisation of PDS) योजनान्तर्गत खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में Aadhaar based biometric authentication हेतु उपयोग में लाए जा रहे 2G Network आधारित Electronic Point of Sale (ePoS) मशीनों के स्थान पर 4G Network आधारित Electronic Point of Sale (ePoS) मशीनों के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।

28. राज्य योजनान्तर्गत दुग्ध संग्रहण, विधायन एवं विपणन योजना के तहत झारखंड मिल्क फेडरेशन के माध्यम से गिरीडीह एवं जमशेदपुर में नई डेयरी प्लान्ट तथा होटवार, रांची में मिल्क पाउडर प्लान्ट एवं मिल्क प्रोडक्ट प्लान्ट की स्थापना निमित्त कुल 32038.00 लाख रुपए की नाबार्ड अन्तर्गत RIDF से संपोषित परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल 16019.00 लाख रुपए के व्यय की स्वीकृति दी गई।

29. चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य के लैम्पस / पैक्स में 100 एम०टी० गोदाम, मार्केटिंग सेन्टर एवं ड्राईंग यार्ड का निर्माण योजना हेतु 200.00 (दो सौ) करोड़ रूपये मात्र की स्वीकृति दी गई।

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