बिग ब्रेकिंग : देशभर में लागू हुआ CAA (Citizenship Amendment Act)


रांची। केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून (CAA) की अधिसूचना जारी कर दी। केंद्र की मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार का यह बड़ा कदम है। इसके तहत अब तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारत की नागरिकता मिल सकेगी। इसके लिए उन्हें केंद्र सरकार द्वारा तैयार किए गए ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन करना होगा। CAA के तहत मुस्लिम समुदाय को छोड़कर तीन मुस्लिम बहुल पड़ोसी मुल्क से आने वाले बाकी धर्म में के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान है। केंद्र सरकार ने CAA से संबंधित एक पोर्टल तैयार किया है। तीन मुस्लिम पड़ोसी मुल्कों से आने वाले वहां के अल्पसंख्यकों को इस पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा और सरकारी जांच पड़ताल के बाद उन्हें कानून के तहत नागरिकता दी जाएगी।
CAA कानून क्या है (What is Caa)
सीएए का मतलब है नागरिकता (संशोधन) अधिनियम। यह एक कानून है जो 2019 में बनाया गया था। यह कानून पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्मों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने की अनुमति देता है।
यह कानून इसलिए बनाया गया था क्योंकि इन तीनों देशों में इन धार्मिक अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते थे। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने का फैसला किया।
CAA kya hai in hindi
सीएए के तहत, इन देशों से आए लोगों को नागरिकता पाने के लिए कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें यह साबित करना होगा कि वे 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में रह रहे थे और वे इन छह धार्मिक अल्पसंख्यकों में से एक हैं।
सीएए एक विवादास्पद कानून है। कुछ लोगों का मानना है कि यह कानून धार्मिक भेदभाव करता है और मुसलमानों को नागरिकता से वंचित करता है। अन्य लोगों का मानना है कि यह कानून अल्पसंख्यकों को बचाने के लिए आवश्यक है।