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Saturday, June 27, 2026
CrimeNews

खान सर को बड़ी राहत, पटना कोर्ट ने 30 जून तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ाई

पटना कोर्ट से खान सर को बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर 30 जून 2026 तक रोक
पटना सिविल कोर्ट ने फायरिंग मामले में खान सर को राहत देते हुए 30 जून 2026 तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक बढ़ा दी।
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अपडेटेड: 27 जून 2026 | पटना

बिहार के चर्चित शिक्षक और खान ग्लोबल स्टडीज के संस्थापक फैजल खान उर्फ खान सर को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोचिंग संस्थान के बाहर हुई फायरिंग और हिंसा के मामले में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई भी इसी दिन होगी।

क्या है पूरा मामला?

मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज कोचिंग सेंटर के बाहर जून 2026 की शुरुआत में हिंसा और फायरिंग की घटना हुई थी। इस मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर का भी नाम शामिल किया गया था। इसके बाद उन्होंने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

कोर्ट में क्या हुआ?

शनिवार को हुई सुनवाई के दौरान पुलिस ने कोर्ट में अपडेटेड केस डायरी पेश की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने केस डायरी के अध्ययन के लिए समय दिया और आदेश जारी किया कि 30 जून 2026 तक खान सर के खिलाफ कोई भी दंडात्मक (Coercive) कार्रवाई नहीं की जाएगी।

जांच में सहयोग कर रहे हैं खान सर

खान सर की ओर से कोर्ट में पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल जांच एजेंसियों का पूरा सहयोग कर रहे हैं और आवश्यकता पड़ने पर जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

30 जून को होगी अगली सुनवाई

अब इस मामले में 30 जून 2026 को फिर सुनवाई होगी। इसी दौरान अग्रिम जमानत याचिका पर कोर्ट का अगला फैसला आने की संभावना है।

छात्रों के बीच चर्चा का विषय

खान सर बिहार के सबसे लोकप्रिय शिक्षकों में गिने जाते हैं। उनके यूट्यूब चैनल पर लाखों छात्र जुड़े हुए हैं। ऐसे में यह मामला छात्रों और कोचिंग संस्थानों के बीच लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है।

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