
थाना या ऑनलाइन शिकायत करने की पूरी प्रक्रिया, जानिए अपने अधिकार
मोबाइल चोरी, सड़क हादसा, मारपीट, धोखाधड़ी या कोई भी गंभीर घटना — ऐसे मामलों में FIR (First Information Report) दर्ज कराना कानूनी रूप से बहुत जरूरी होता है। लेकिन अक्सर लोगों को नहीं पता होता कि FIR कैसे दर्ज कराएं, पुलिस मना कर दे तो क्या करें और ऑनलाइन FIR का तरीका क्या है।
इस लेख में हम आपको FIR दर्ज कराने की पूरी प्रक्रिया, आपके कानूनी अधिकार और झारखंड में लागू नियम सरल भाषा में बता रहे हैं।
FIR क्या होती है?
FIR यानी प्रथम सूचना रिपोर्ट, जो किसी भी संज्ञेय अपराध (Cognizable Offence) की जानकारी पुलिस को दी जाती है।
👉 FIR दर्ज होने के बाद ही:
- पुलिस जांच शुरू कर सकती है
- आरोपी पर कानूनी कार्रवाई होती है
- Insurance या legal claim संभव होता है
FIR कब दर्ज करानी चाहिए?
इन मामलों में FIR जरूरी है:
- मोबाइल / वाहन चोरी
- मारपीट या हमला
- धोखाधड़ी / ऑनलाइन ठगी
- गुमशुदगी / अपहरण
- सड़क दुर्घटना
थाना जाकर FIR कैसे दर्ज कराएं?
Step-by-Step प्रक्रिया:
1️⃣ नजदीकी थाना जाएं
2️⃣ घटना की पूरी जानकारी लिखित या मौखिक दें
3️⃣ FIR लिखे जाने के बाद ध्यान से पढ़ें
4️⃣ अगर सही है तो हस्ताक्षर करें
5️⃣ FIR की free copy जरूर लें
📌 FIR की कॉपी लेना आपका कानूनी अधिकार है।
पुलिस FIR दर्ज करने से मना करे तो क्या करें?
अगर थाना FIR नहीं लिखता है, तो:
✅ Option 1: SP को शिकायत
- जिला पुलिस अधीक्षक (SP) को लिखित शिकायत भेजें
✅ Option 2: ऑनलाइन शिकायत
- राज्य पुलिस / साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें
✅ Option 3: कोर्ट का सहारा
- मजिस्ट्रेट के पास शिकायत (Section 156(3) CrPC)
ऑनलाइन FIR / शिकायत कैसे दर्ज करें?
झारखंड सहित कई राज्यों में:
- गुमशुदगी
- मोबाइल चोरी
- साइबर अपराध
के लिए ऑनलाइन शिकायत की सुविधा है।
👉 इसके लिए:
- राज्य पुलिस की वेबसाइट
- या Cyber Crime Portal का उपयोग किया जाता है
FIR दर्ज कराने में क्या-क्या दस्तावेज़ चाहिए?
- पहचान पत्र (आधार/ड्राइविंग लाइसेंस)
- घटना से जुड़ी जानकारी
- मोबाइल चोरी हो तो IMEI नंबर
❌ FIR से जुड़ी आम गलतियां
- देरी करना
- FIR की कॉपी न लेना
- गलत जानकारी देना
- “पुलिस खुद कर लेगी” सोचकर चुप रहना
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