बड़ी खबर- बिलकिस बानो गैंगरेप : सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की पुनर्विचार याचिका खारिज की
गुजरात राज्य द्वारा दायर समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया गया
रांची। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिलकिस बानो सामूहिक बलात्कार मामले में दोषियों द्वारा दायर समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया है, जिसमें उनकी छूट (जेल से शीघ्र रिहाई) को रद्द करने को चुनौती दी गई थी (गुजरात राज्य बनाम बिलकिस याकूब रसूल और अन्य)। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुयान की पीठ ने इस संबंध में गुजरात राज्य द्वारा दायर समीक्षा याचिका को भी खारिज कर दिया। राज्य और दोषियों ने शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के फैसले को चुनौती देते हुए न्यायालय का रुख किया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा मामले में ग्यारह दोषियों को दी गई छूट को रद्द कर दिया गया था। राज्य की चुनौती 8 जनवरी के फैसले में न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ की गई प्रतिकूल टिप्पणियों तक सीमित थी। पुनर्विचार याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायालय ने कहा, पुनर्विचार याचिकाओं, चुनौती दिए गए आदेश और उसके साथ संलग्न कागजातों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के बाद, हम इस बात से संतुष्ट हैं कि रिकॉर्ड में कोई त्रुटि या पुनर्विचार याचिकाओं में कोई ऐसा गुण नहीं है, जिसके कारण विवादित आदेश पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता हो।
2022 के एक फैसले के बाद उनकी सजा में छूट दी थी
यह मामला 11 दोषियों की समय से पहले रिहाई से जुड़ा है, जिन्होंने राज्य में 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दौरान बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया था और उसके परिवार के सदस्यों की हत्या की थी। गुजरात राज्य ने दोषियों जसवंत नाई, गोविंद नाई, शैलेश भट्ट, राधेश्याम शाह, बिपिन चंद्र जोशी, केसरभाई वोहानिया, प्रदीप मोरधिया, बकाभाई वोहानिया, राजूभाई सोनी, मितेश भट्ट और रमेश चंदना को छूट दी थी। राज्य ने मई 2022 के एक फैसले के बाद उनकी सजा में छूट दी थी, जिसमें शीर्ष अदालत ने कहा था कि छूट के आवेदन पर उस राज्य की नीति के अनुरूप विचार किया जाना चाहिए, जहां अपराध किया गया था, न कि जहां मुकदमा चला था।
गुजरात सरकार को छूट आदेश पारित करने का अधिकार नहीं
उस फैसले के अनुसार, गुजरात सरकार ने दोषियों को रिहा करने के लिए अपनी छूट नीति लागू की, हालांकि मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। बानो सहित विभिन्न याचिकाकर्ताओं ने इसे सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी। न्यायालय ने 8 जनवरी को दोषियों की समयपूर्व रिहाई की अनुमति देने के गुजरात सरकार के फैसले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि गुजरात सरकार को छूट आदेश पारित करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि छूट आदेश पारित करने का अधिकार उस राज्य की सरकार को है, जहां मुकदमा चला था, जो इस मामले में महाराष्ट्र था, गुजरात नहीं। गुजरात सरकार ने फरवरी में शीर्ष अदालत के 8 जनवरी के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपनी समीक्षा याचिका दायर की थी। राज्य की समीक्षा याचिका में शीर्ष अदालत की टिप्पणियों को हटाने की मांग की गई थी कि गुजरात राज्य ने “अभियुक्तों के साथ मिलकर काम किया था और उनकी मिलीभगत थी”। बाद में, दोषियों ने भी फैसले के खिलाफ समीक्षा याचिका दायर की। अदालत ने आज सभी समीक्षा याचिकाओं को खारिज कर दिया।