रांची। झारखंड में 2 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद रहेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली सामान्य स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा (सीजीएल) के लिए झारखंड सरकार ने बड़ा फैसला लिया था। 21 और 22 सितंबर को परीक्षा के समय सुबह 8:00 बजे से 1:30 बजे तक पूरे राज्य में इंटरनेट सेवाएं बंद रहने का आदेश जारी किया था। यह फैसला परीक्षा को निष्पक्ष और कदाचार मुक्त बनाने के लिए लिया गया है। पूरे राज्य में परीक्षा शांतिपूर्कवक चालू हो गया है। लेकिन इंटरनेट सेवा दिन के 11.30 बजे से ही चालू हो गया । सुबह से इंटरनेट सेवा ठप होने के कारण आम लोगों व व्यवसायियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन अचानक नेट सेवा चालू होने से लोगों के चेहरे खिल उठे।
सील प्रश्न पत्र सुरक्षा व्यवस्था के साथ परीक्षा केंद्रों में ले जाया गया
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची द्वारा आयोजित सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 के लिए रांची समाहरणालय अवस्थित जिला कोषागार स्ट्रांग रूम से सील प्रश्न पत्र को पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ विभिन्न परीक्षा केंद्रों में ले जाया गया। अपर जिला दंडाधिकारी (विधि-व्यवस्था), रांची की देख-रेख में स्ट्रांग रूम से सील प्रश्न पत्रों को ले जाया गया।
देर रात हुआ था आदेश जारी
झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 20 सितंबर की रात को जो आदेश जारी किया गया था, उसमें कहा गया था कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा को बाधित करने का फैसला किया गया है, ताकि विद्यार्थियों जालसाज लोगों की जालसाजी का शिकार न होना पड़े।
रांची जिला के 131 केंद्रों में परीक्षा
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची की ओर से 21 एवं 22 सितंबर 2024 को सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 आयोजित की जा रही है। रांची जिला के विभिन्न 131 केंद्रों में तीन पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम-2023 के तहत यदि कोई परीक्षार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वयं या किसी दूसरे को नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम 3 वर्ष की कारावास तथा 5 लाख का जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा। साथ ही यदि वह पूर्व में ऐसे कार्य के लिए दंडित हो चुके हैं तो कारावास की अवधि कम से कम 7 वर्ष एवं जुर्माने की राशि 10 लाख से कम नहीं होगी। जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, रांची द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों, होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड सहित प्रमुख स्थानों पर माइकिंग कर इसकी जानकारी दी जा रही है।
तीन पाली में होगी परीक्षा, निषेधाज्ञा जारी
प्रथम पाली में सुबह 8:30 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न तक तथा तृतीय पाली 3:00 बजे अपराह्न से 5:00 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई है। इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।