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Sunday, October 6, 2024
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झारखंड के सभी 24 जिलों में आज व कल सुबह 8 बजे से दिन के 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा ठप रहेगी

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JSSC-CGL परीक्षा : 5:30 घंटे ठप रहेगी इंटरनेट सेवा, आदेश जारी

रांची। Jharkhand Staff Selection Commission (JSSC) की ओर से झारखंड के सभी 24 जिलों में 21 और 22 सितंबर को झारखंड जेनरल ग्रेजुएट लेवल कंबाइंड कंपटीटिव एग्जामिनेशन 2023 का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन JSSC-CGL परीक्षा से ठीक पहले झारखंड सरकार ने एक आदेश जारी किया है। जारी आदेश में राज्य के सभी 24 जिलों में 2 दिन इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। यानी 21 व 22 सितंबर को सुबह 8 बजे से दिन के 1.30 बजे तक इंटरनेट सेवा ठप रहेगी। परीक्षा के दौरान समूचे झारखंड में इंटरनेट सेवा बाधित रहेगी। परीक्षा के दौरान 6 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की उम्मीद है। इसके लिए 823 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।

देर रात हुआ आदेश जारी

झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने 20 सितंबर की रात को जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा गया है कि फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट ढंग से परीक्षा संपन्न कराने के उद्देश्य से सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा के दौरान इंटरनेट सेवा को बाधित करने का फैसला किया है, ताकि विद्यार्थियों जालसाज लोगों की जालसाजी का शिकार न होना पड़े।

फेसबुक, एक्स, व्हाट्सऐप सब रहेगा ठप

सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ अवांछित तत्व फेसबुक, व्हाट्सऐप, एक्स, टेलीग्राम और यूट्यूब जैसे मोबाइल ऐप्लीकेशंस के जरिए गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। ये सारी चीजें इंटरनेट या वाई-फाई से चलतीं हैं,इसलिए सरकार ने परीक्षा की अवधि के दौरान सुबह 8 बजे से दिन के 1:30 बजे तक इंटरनेट सेवा को बाधित रखने का आदेश जारी किया है।

रांची जिला के 131 केंद्रों में परीक्षा

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, रांची की ओर से 21 एवं 22 सितंबर 2024 को सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 आयोजित की जा रही है। रांची जिला के विभिन्न 131 केंद्रों में तीन पालियों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। झारखंड प्रतियोगी परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों के रोकथाम व निवारण के उपाय अधिनियम-2023 के तहत यदि कोई परीक्षार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन स्वयं या किसी दूसरे को नकल करते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें न्यूनतम 3 वर्ष की कारावास तथा 5 लाख का जुर्माना के साथ दंडित किया जाएगा। साथ ही यदि वह पूर्व में ऐसे कार्य के लिए दंडित हो चुके हैं तो कारावास की अवधि कम से कम 7 वर्ष एवं जुर्माने की राशि 10 लाख से कम नहीं होगी। जिला प्रशासन, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, रांची द्वारा विभिन्न परीक्षा केन्द्रों, होटल, लॉज, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड सहित प्रमुख स्थानों पर माइकिंग कर इसकी जानकारी दी जा रही है।

होटल एवं लॉज मालिकों को भी चेतावनी

सभी होटल एवं लॉज मालिकों को भी इस संबंध में चेतावनी दी गई है। उनके परिसर में किसी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि पाई जाती है तो संबंधित होटल अथवा लॉज मालिक की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी एवं उनके विरुद्ध नियमसंगत कार्रवाई की जाएगी।

आमजनों से भी अपील

जिला प्रशासन द्वारा स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा के आयोजन को लेकर आमजनों से भी अपील की गई है। जिलेवासियों से परीक्षा के संबंध में फैलाए गए किसी भी भ्रांति या बहकावे में न आने को कहा गया है। आमलोगों से किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि की सूचना जिला प्रशासन को देने का निवेदन किया गया है।

निषेधाज्ञा जारी, पुलिस-मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति

स्वच्छ एवं कदाचारमुक्त परीक्षा के आयोजन एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दण्डाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में बीएनएसएस की धारा-163 के तहत अनुमण्डल दण्डाधिकारी सदर, रांची द्वारा निषेधाज्ञा भी जारी की गयी है।

तीन पाली में होगी परीक्षा, निषेधाज्ञा जारी

प्रथम पाली में सुबह 8:30 बजे पूर्वाह्न से 10:30 बजे पूर्वाह्न एवं द्वितीय पाली 11:30 बजे पूर्वाह्न से 01:30 बजे अपराह्न तक तथा तृतीय पाली 3:00 बजे अपराह्न से 5:00 बजे तक विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर आयोजित की गई है। इन परीक्षा केन्द्रों पर कदाचारमुक्त वातावरण में परीक्षा का आयोजन कराने एवं विधि-व्यवस्था संधारण हेतु उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी, रांची एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची द्वारा पुलिस बल एवं पुलिस पदाधिकारी के साथ दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है। परीक्षा में संलग्न छात्र, उनके अभिभावक अथवा असामाजिक तत्व परीक्षा केन्द्रों पर भीड़ लगाकर विधि-व्यवस्था भंग करने की चेष्टा कर सकते हैं। इस आशंका के मद्देनजर अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत परीक्षा केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा जारी की गई है।

1- पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों का एक जगह जमा होना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों तथा सरकारी कार्यक्रम एवं शवयात्रा को छोड़कर)।

2- किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना।

3- किसी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र, जैसे-बंदूक, राईफल, रिवाल्वर, बम, बारूद आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)।

4- किसी प्रकार का हरवे हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर)

5- किसी प्रकार की बैठक या आमसभा का आयोजन करना।

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