रांची। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के मद्देनजर स्वच्छ, शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र निर्वाचन संम्पन्न कराने हेतु रांची जिला के सभी शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों को अपने शस्त्रों को थाना/ओपी अथवा शस्त्र एवं कारतूस विक्रेता दुकान में जमा कराने के लिए अखबारों में प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से कई तिथियों को सूचित किया गया था। जिन शस्त्र लाइसेंसधारियों द्वारा अपने शस्त्र जमा नहीं किए गए उनके खिलाफ जिला प्रशासन द्वारा शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा-17 के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। विभिन्न राष्ट्रीय/स्थानीय अखबारों में विज्ञापन के माध्यम इस संबंध में जानकारी भी प्रकाशित की गयी। अखबारों में 300 के नाम, पता एवं अनुज्ञप्ति संख्या का विज्ञापन प्रकाशित कर जवाब समर्पित करने का अवसर भी दिया गया। इसके बावजूद उदासीनता दिखाने वाले 182 लाइसेंस धारियों का लाइसेंस विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए रद्द कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त स्वेच्छा से, अनुज्ञप्तिधारियों की मृत्यु के कारण अनुज्ञप्ति सरेंडर पर विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए 14 अनुज्ञप्ति रद्द की गई है। उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, रांची की अनुशंसा पर कार्रवाई करते हुए 182 शस्त्र अनुज्ञप्तिधारियों के लाइसेंस रद्द किए गए हैं। इन अनुज्ञप्तिधारियों ने बार-बार नोटिस जारी होने के बाद भी न तो हथियार जमा किए न ही शस्त्र को अपने पास रखने के लिए आवेदन समर्पित किया था।
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