ITR की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं | आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई
रांची। इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके लिए एक अच्छी खहर है। यह अपडेट उन लोगों के लिए ज्यादा काम का है जो यह सोच रहे हैं कि वित्त मंत्रालय की तरफ से आईटीआर दाखिल करने की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा। वित्त मंत्रालय के एक शीर्ष अधिकारी ने इस पर साफ किया कि इस बार आईटीआर की अंतिम तिथि को आगे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। इस बार आईटीआर फाइल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा से जब इस बारे में सवाल किया गया कि क्या उत्तर भारत में बाढ़ और भारी बारिश के मद्देनजर आईटीआर की समय सीमा बढ़ाने की योजना है। इस पर उन्होंने साफ कहा कि इसको लेकर किसी प्रकार का प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है और हमारा कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा मेरी सभी टैक्सपेयर्स को सलाह है कि उन्हें अपना टैक्स रिटर्न समय से दाखिल करना चाहिए। पिछले वर्ष की तरह इस बार भी समय सीमा में किसी तरह का बदलाव नहीं होगा, जितनी जल्दी वे आईटीआर दाखिल करेंगे उतना बेहतर होगा।
पिछले साल की समान अवधि की तुलना में ज्यादा टैक्स रिटर्न दाखिल हुए
वित्त वर्ष 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस बार 12 जुलाई तक पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 10 मिलियन से ज्यादा टैक्स रिटर्न दाखिल किए गए हैं। 13 जुलाई तक असेसमेंट ईयर 2023-24 के लिए दाखिल किए गए आईटीआर की संख्या बढ़कर 23.4 मिलियन हो गई थी। जबकि निर्धारण वर्ष के लिए सत्यापित रिटर्न की संख्या 21.7 मिलियन थी।
5 हजार रु. तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है
निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए 8.48 मिलियन सत्यापित आईटीआर भी संसाधित किए गए थे। हालांकि रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया काफी हद तक सुचारू रही है। लेकिन बाढ़ के कारण समय सीमा को कम से कम एक महीने बढ़ाने के लिए कुछ अनुरोध आए हैं। इसके अलावा, कुछ टैक्स एक्सपर्ट ने नोट किया है कि जीएसटी टैक्स रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी 31 जुलाई है। अंतिम तिथि तक आईटीआर फाइल नहीं करने पर आपको 5 हजार रु. तक की पेनाल्टी देनी पड़ सकती है।