रांची। दिवाली के दौरान आतिशबाजी को लेकर झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने गाइडलाइन जारी कर दिया है। इस गाइडलाइन के अनुसार ही आप आतिशबाजी कर पाएंगे। गाइडलाइन के अनुसार दीपावली के दिन पटाखा मात्र 2 घंटे यानी शाम 8 बजे से रात के 10 बजे तक ही चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा उन्हीं पटाखों की बिक्री होगी, जिनकी ध्वनि सीमा 125 डीबी से कम हो। आप इस निर्देश का उल्लंघन करते हुए पाए जाएंगे तो आप पर आईपीसी की धारा 188 और वायु प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 की धारा 37 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई जिलों के उपायुक्त द्वारा की जाएगी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी नई दिल्ली के 1 दिसंबर 2020 के आदेश का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार दीपावली छठ, क्रिसमस और नववर्ष जैसे त्योहार के समय भी पटाखा मात्र दो घंटे तक ही चलाया जा सकेंगे। दीपावली और गुरु पर्व पर रात 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक छठ में सुबह 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक, क्रिसमस और नववर्ष के दिन मध्य रात्रि 11:55 से मध्य रात्रि 12:30 बजे तक ही आतिशबाजी हो सकेगी। 12 नवंबर को दीपावली है. राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड में इस मौके पर जमकर आतिशबाजी होती है। आतिशबाजी की वजह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। इसे ध्यान में रखते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद गाइडलाइन जारी करती रही है।
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