

रांची। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में एएसआई सर्वे को जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले वाराणसी की जिला अदालत ने हिंदू पक्ष की याचिका पर एएसआई सर्वे का आदेश दिया था। एएसआई की टीम ने सर्वे शुरू भी किया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक के साथ भी याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा था। हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद सर्वे जारी रखने का निर्देश दिया है। हाईकोर्ट ने सुरक्षित रखा था फैसला। बता दें कि मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 जुलाई को सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कहा गया था कि 3 अगस्त को सर्वे को लेकर फैसला सुनाया जाएगा। सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्ष की ओर से दलील की गई थी कि अगर सर्वे किया जाएगा तो क्या उससे ज्ञानवापी को कोई नुकसान पहुंच जाएगा। मुस्लिम पक्ष ने भी अपनी याचिका में इसी चिंता को रेखांखित किया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से कुछ तस्वीरें भी शेयर की गईं जिनमें एसआई अधिकारियों के हाथ में फावड़ा दिखा।