रांची। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ा land scam केस की सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट करेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 15 सितंबर को सुनवाई होगी। जमीन घोटाला मामले को लेकर ईडी के समन के खिलाफ सीएम ने रिट पिटीशन दिया है, जिसमें ईडी के अधिकार को चुनौती दी गई है। 24 अगस्त को रिट पिटीशन संख्या 000378/2023 रजिस्टर्ड हुआ था, इसके बाद पिटीशन का वेरिफिकेशन 11 सितंबर को हुआ। भूमि घोटाला मामले में ईडी ने पूछताछ के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को समन जारी किया था, जिसको सीएम ने अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने सबसे पहले 14 अगस्त को समन भेजा था, लेकिन वो व्यस्तता का हवाला देते हुए हाजिर नहीं हुए थे, दूसरे समन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और ईडी को पत्र लिखकर समन को गैरकानूनी बताया था। न्यायाधीश अनिरुद्ध बोस और न्यायाधीश बेला एम त्रिपाठी की अदालत में उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। याचिका में केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय और ईडी को प्रतिवादी बनाया गया है, जिसमें ईडी के अधिकार को चुनौत दी गई है। वहीं, ईडी के वकील मुकेश कुमार मरोरी ने कैविएट फाइल कर दिया है।
क्या है मामला
रांची में चेशायर होम के पास की जमीन, बरियातू और सिरम टोली स्थित सेना जमीन घोटाला मामले में ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है। ईडी ने मामलें में मनी लॉन्ड्रिंग का हवाला दिया है, व्यवसायी विष्णु अग्रवाल, रांची के पूर्व डीसी छवि रंजन समेत कई लोग फिलहाल इस मामले में जेल में हैं। 14 अगस्त को पूछताछ के लिए सीएम हेमंत सोरेन को पहली बार ईडी ने समन जारी किया था। सीएम ने इस पर आपत्ति जताई थी, उन्होंने पत्र भेजकर ईडी को कहा था कि बार-बार समन करना सही नहीं है।