अब शॉपिंग करते समय मोबाइल नंबर देना अनिवार्य नहीं
उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर दिया
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रांची। आप किसी भी दुकान या मॉल्स में कुछ समान खरीदते हैं तो बिलिंग काउंटर पर बिल चुकाने से पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर जरूर मांगा जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। क्योंकि उपभोक्ता मामलों का मंत्रालय इस प्रथा को रोकने के लिए अधिसूचना जारी कर दिया है। बिल चुकाने से पहले नंबर मांगने की प्रथा को लेकर लोग लगातार शिकायत कर रहे थे। बार-बार शिकायतें मिलने के बाद केंद्र सरकार ने एडवाजरी जारी किया। अब अगर कोई भी दुकानदार समान खरीदने वाले ग्राहक से मोबाइल नंबर मांगता है तो यह गैर कानूनी होगा।
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