

रांची। रांची में हुए लव जिहाद व मॉडलिंग के नाम पर दुष्कर्म करने के आरोपी तनवीर को बेल नहीं मिली। रांची सिविल कोर्ट ने उसकी ओर से दायर जमानत याचिका को खारिज कर दी। रांची सिविल कोर्ट के अपर न्याययुक्त दिनेश कुमार की अदालत ने याचिका खारिज की। जमानत याचिका पर तनवीर की ओर से अधिवक्ता अविनाश पांडेय व अरविंद पांडेय ने बहस की। बता दें कि तनवीर अख्तर कांके रोड में यश मॉडलिंग एजेंसी चलाता था। आपको बता दें कि 2 माह पूर्व तनवीर को झारखंड पुलिस ने नेपाल व बिहार बॉर्डर के पास से अरेस्ट कर लिया।
रांची कोर्ट में 164 का बयान दर्ज हुआ था
बता दे कि 8 जून को बिहार के भागलपुर की मॉडल मानवी राज ने रांची कोर्ट में 164 का बयान दर्ज कराया था। इससे पहले 7 जून को मुंबई से रांची पहुंचने के बाद पीड़िता मॉडल का मेडिकल टेस्ट सदर अस्पताल में कराया गया था।
क्या है मामला
मॉडल मानवी राज ने मॉडलिंग इंस्टीट्यूट के संचालक रांची के तनवीर पर लव जिहाद का आरोप लगाया है। इस मामले को लेकर गोंदा थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है। जानकारी के अनुसार पीड़िता ने रांची पुलिस को कई सबूत दिए हैं। गोंदा थाना में मामला दर्ज होने के बाद यहां से स्पेशल टीम मुंबई गई थी। जहां मॉडल से बयान लिया गया था। मॉडल ने आरोप लगाया है कि मॉडलिंग इंस्टीट्यूट संचालक तनवीर अख्तर खान ने हिंदू नाम यश का सहारा लेकर उसे फंसाया और फिर लव-जिहाद का शिकार बनाया। तनवीर ने उस पर लगातार धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था।
मानवी ने सोशल मीडिया पर डाला था वीडियो
सोशल मीडिया पर भी मॉडल मानवी राज ने वीडियो भी जारी किया था। मानवी ने ऑफिशियल ट्विटर पर वीडियो डालकर आपबीती कही थी। वीडियो में मानवी ने कहा था कि तनवीर की हरकतों से परेशान होकर रांची छोड़कर मुंबई आ गई। उसने वहां भी उसका पीछा नहीं छोड़ा। तनवीर मुंबई भी पहुंच गया और धर्मपरिवर्तन कर शादी का दबाव बनाने लगा। आखिरकार परेशान होकर उसने मुंबई थाने में शिकायत दर्ज कराई।