नगर निगम चुनाव 2026: रांची में धारा-163 लागू, जानिए क्या करें और क्या नहीं
रांची नगर निगम चुनाव 2026 की घोषणा के साथ ही जिले में आदर्श आचार संहिता (Model Code of Conduct) प्रभावी हो गई है। शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने के उद्देश्य से रांची सदर अनुमंडल दंडाधिकारी ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा-163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी तरह की लापरवाही या नियमों का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति, राजनीतिक दल या संगठन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आदेश की प्रमुख बातें सभा, जुलूस...