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Friday, August 29, 2025
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Loksabha Election 2024 : आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को उपलब्ध कराई जाएगी पोस्टल बैलट

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16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है

रांची। जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-उपायुक्त, रांची राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में लोकसभा आम निर्वाचन में आवश्यक सेवा में लगे अब्सेंटी वोटर्स को पोस्टल बैलट द्वारा मतदान की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैठक आयोजित की गई। बैठक में सर्वप्रथम उप निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा डाक मतपत्र संबंधित सभी बारिकियों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। उन्होेंने बताया कि आवश्यक सेवाओं में तैनात व्यक्तियों की श्रेणी में अनुपस्थित मतदाताओं के लिए चुनावी कर्तव्य प्रमाण पत्र (ईडीसी) एवं डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान कराया जाएगा। संबंधित विभागों द्वारा उपलब्ध कराए गए ऐसे कर्मचारियों की सूची के आधार पर जिनकी वोटिंग के दिन ड्यूटी रहेगी और वे उस दिन वोट देने से वंचित रह सकते हैं, उन्हें रिटर्निंग अधिकारी द्वारा फॉर्म 12 डी जारी किया जाएगा और उन्हें ईडीसी-बैलेट पेपर के जरिए वोटिंग की सुविधा फैसिलिटेशन सेंटर पर दी जाएगी। बैठक में उपस्थित पदाधिकारियों/प्रतिनिधियों को इस दौरान बरती जाने वाली सावधानियों, मतपत्र के पूर्व एवं मतपत्र के साथ दिए जाने वाले फॉर्म 12डी एवं 13, 13ए, 13बी, 13सी आदि की जानकारी दी गई।

अब्सेंटी वोटर्स की सूची बनाएं

जिला निर्वाचन पदाधिकारी राहुल कुमार सिन्हा ने बैठक में उपस्थित आवश्यक सेवाओं से जुड़े विभागों/प्रतिनिधियों से कहा कि वो ऐसे मतदाताओं की सूची तैयार कर लें जो मतदान दिवस पर आवश्यक सेवा में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सभी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को वोटिंग के लिए प्रेरित करें और अपने संस्थान/विभाग से एक ही दिन सभी अब्सेंटी वोटर्स को लेकर आयें ताकि डाक मतपत्र से मतदान की बारिकियों को समझने में आसानी हो।

पोस्टल बैलेट के माध्यम से कब करना है मतदान

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित मतदान दिवस के 6 दिन पूर्व से निर्धारित मतदान दिवस के 3 दिन पूर्व तक आवश्यक सेवा में लगे मतदाता पोस्टल बैलेट के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण वोट दे सकते हैं। उक्त 3 दिनों के दौरान पोस्टल बैलेट केन्द्र सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक कार्यरत रहेंगे। बिजली, पानी, रोडवेज, रेलवे, डेयरी, फायर फाइटर, चिकित्सा, मीडिया, डाक, कारा सहित कुल 16 श्रेणी के कर्मचारियों को अब्सेंटी वोटर्स में शामिल किया गया है।

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