
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) के तहत पात्र परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिलता है। लेकिन कई बार पात्र होने के बावजूद लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन पाता। ऐसे में जानना ज़रूरी है कि शिकायत कहां और कैसे करें।
आयुष्मान कार्ड न बनने के मुख्य कारण
- नाम आयुष्मान लाभार्थी सूची में नहीं दिखना
- आधार कार्ड या राशन कार्ड में जानकारी का mismatch
- e-KYC पूरा न होना
- CSC या आयुष्मान मित्र द्वारा आवेदन अधूरा छोड़ देना
- परिवार के किसी सदस्य का डेटा गलत होना
अगर इन वजहों से कार्ड नहीं बन पा रहा है, तो शिकायत की जा सकती है।
आयुष्मान कार्ड से जुड़ी शिकायत कहां करें?
1️⃣ टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर
- 14555
- 1800-111-565
इन नंबरों पर कॉल करके अपनी समस्या दर्ज कराई जा सकती है। कॉल के दौरान आधार नंबर या राशन कार्ड नंबर पूछा जा सकता है।
2️⃣ आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत
लाभार्थी Ayushman Bharat PM-JAY की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
वेबसाइट पर:
- “Grievance / शिकायत” सेक्शन में जाएं
- मोबाइल नंबर और विवरण भरें
- शिकायत दर्ज करने के बाद ग्रिवांस नंबर मिलेगा, जिससे स्टेटस ट्रैक किया जा सकता है
3️⃣ नजदीकी CSC सेंटर या आयुष्मान मित्र
- अपने जिले के CSC (जन सेवा केंद्र) पर जाएं
- आधार कार्ड, राशन कार्ड और मोबाइल नंबर साथ ले जाएं
- आयुष्मान मित्र से e-KYC और डेटा सुधार करवाएं
अक्सर यहीं पर समस्या का समाधान हो जाता है।
4️⃣ जिला आयुष्मान कार्यालय में शिकायत
अगर ऑनलाइन या CSC से समाधान नहीं हो रहा है, तो:
- जिला स्वास्थ्य कार्यालय
- जिला आयुष्मान भारत कार्यालय
यहां लिखित शिकायत दी जा सकती है।
शिकायत के बाद क्या करें?
- शिकायत संख्या (Complaint / Grievance ID) सुरक्षित रखें
- 7–15 दिनों में स्टेटस चेक करते रहें
- जरूरत पड़ने पर दोबारा हेल्पलाइन पर संपर्क करें
ध्यान रखने वाली ज़रूरी बातें
- आधार और राशन कार्ड में नाम व जन्मतिथि एक जैसी हो
- मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो
- e-KYC पूरी तरह से सफल हो
👉 अगर आप या आपके परिवार का आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, तो ऊपर बताए गए तरीकों से तुरंत शिकायत करें और योजना का लाभ पाएं।
👉
अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है, तो आप सरकारी पोर्टल https://pmjay.gov.in पर जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
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