हेमंत कैबिनेट : केंद्रीय एजेंसी के मामलो को अब मंत्रिमंडल देखेगा | मानकी मुंडा ग्राम प्रधान की राशि में वृद्धि
जिला न्यायाधीश पद पर 8 अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी
रांची। हेमंत सोरेन सरकार की कैबिनेट की बैठक आज यानी बुधवार को झारखंड मंत्रिमंडल में हुई। हेमंत कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्ताव पर मुहर लगी। इसके तहत केंद्रीय एजेंसी के मामलो को अब मंत्रिमंडल देखेगा। मानकी मुंडा ग्राम प्रधान की राशि में वृद्धि की कैबिनेट की मंजूरी मिली। मानकी को 6 हजार, मुंडा ग्राम प्रधान को 4 हजार, पढ़हा राजा को 2000 देने की मंजूरी मिली। बिहार परिवहन निगम के कर्मी झारखंड में शामिल होंगे, 619 कर्मचारियों के झारखंड में समायोजन की मंजूरी मिली। जिला न्यायाधीश पद पर 8 अभ्यर्थी की नियुक्ति होगी। अस्पताल कायाकल्प योजना के दिशा निर्देश को मंजूरी दी गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय
★ झारखंड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्तें) नियमावली, 2001 के नियम 4(a) में उल्लिखित प्रावधान तथा झारखंड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखंड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 8 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति हेतु निर्गत अधिसूचना संख्या-4020 दिनांक 18.06.2024 पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी के पद पर नियुक्ति हेतु निर्धारित शारीरिक एवं चिकित्सीय योग्यता नहीं रखने वाले बाल आरक्षियों को अन्य पदों पर नियुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ राजेश कुमार राणा, सहायक पुलिस (अनुबंध आधारित) का विशेष परिस्थिति में मेडिक्लेम के राशि रू० 50,000/- (पचास हजार) मात्र के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य के गढ़वा जिला अन्तर्गत नगर उंटारी एवं सरायकेला-खरसावां अंतर्गत चांडिल में अनुमण्डल अभियोजन कार्यालय का गठन करते हुए अभियोजन कार्य के संचालन हेतु अपर/सहायक लोक अभियोजकों एवं अराजपत्रित कर्मचारियों के पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ सर्वोच्च न्यायालय में दायर Writ Petition Civil No.-337/2001 B.S.R.T.C RET./DECEASED EMP.S.MORCHA Vrs. STATE OF BIHAR & ANR with Civil Appeal No. -7290/1994 एवं सर्वोच्च न्यायालय के Curative Petition No. 19/2022 in RPC No. -785/2021 के दिनांक 09.11. 2022 एवं W.P.(S) No.-2115/2015 योगेन्द्र महतो एवं 64 अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य, LPA No.- 264/2016, I.A. No.- 2430 & 4106/2018, योगेन्द्र महतो एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य तथा Cont. (Civil) No.- 36/2020 राजेश्वर पाठक एवं अन्य, Cont. (Civil) No.-366/2020 योगेन्द्र महतो एवं अन्य में पारित न्यायादेश एवं अवमाननावाद (Civil) No.- 807/2023 सुरेश त्रिवेदी एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में पारित न्यायादेश के अनुपालन में 619 एवं सदृश्य रिट याचिकाओं में समाहित अन्य बिहार राज्य पथ परिवहन निगम कर्मियों को जो दिनांक 01.07. 2004 से 24.08.2011 के मध्य कार्यरत/सेवा निवृत्त/मृत थे को विभागीय संकल्प सं०-900, दिनांक 12.08.2023 -सह-पठित राजकीय गजट सं०-483, दिनांक-14.08.2023 से आच्छादित करते हुए झारखंड राज्य में बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के असमायोजित कर्मियों को दिनांक- 01.07.2004 से राज्य सरकार में वैचारिक रूप से समायोजन करने एवं देय वित्तीय लाभों की स्वीकृति दी गई।
★ “झारखंड कार्यपालिका नियमावली, 2000” (समय-समय पर यथा संशोधित) के प्रथम अनुसूची में मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखंड के कार्यदायित्व के रूप में “DSP Act की धारा-5 एवं 6 के मामलों को छोड़कर सभी केन्द्रीय एजेन्सी से संबंधित मामले सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखंड विधानसभा का सप्तदश (मानसून) सत्र 26.07.2024 से 02. 08.2024 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ इन्द्रजीत महतो, मा०स०वि०स० की चिकित्सा हेतु एयर एम्बुलेंस से की गयी यात्रा की घटनोत्तर स्वीकृति एवं विभिन्न अस्पतालों में हो रहे चिकित्सा व्यय की सम्पूर्ण राशि की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
★ मानकी, परगनैत, मुण्डा, ग्राम प्रधान, डाकुवा, पराणिक, जोगमांझी, कुड़ाम नायकी, नायकी, गोडैत, मूल रैयत, ग्रामीण दिउरी (पुजारी), पड़हा राजा, ग्रामसभा का प्रधान, घटवाल एवं तावेदार को देय सम्मान राशि में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई।
★ माधुरी कुमारी (राज्य शिक्षा सेवा वर्ग-2), तत्कालीन जिला शिक्षा पदाधिकारी, धनबाद सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में अधिरोपित “पेंशन से दो वर्षों तक तीन प्रतिशत राशि कटौती” की शास्ति को यथावत रखने एवं अपील आवेदन के निस्तारण की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री अस्पताल कायाकल्प योजना के कार्यान्वयन तथा दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई।
★ महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर में संविदा पर कार्यरत कर्मी श्री महेश रजक, रसोईया सहायक एवं रंजीत मांझी, रसोईया की सेवा नियमित करने की स्वीकृति दी गई।
★ “झारखंड राज्यान्तर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंधन, नामांकन एवं परीक्षा संचालन नियमावली, 2023” में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
★ डॉ० नीलम दास, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलॉजी), सदर अस्पताल, खूँटी को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री अबुआ स्वास्थ्य योजना एवं आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत सरकारी चिकित्सा संस्थानों द्वारा उपार्जित राशि के उपयोग के दिशा निदेश की स्वीकृति दी गई।
★ केन्द्र प्रायोजित योजना (फेज-2) अन्तर्गत राज्य के कोडरमा एंव चाईबासा जिला में 100-100 एम०बी०बी०एस० सीट के लिए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हेतु राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान आयोग (National Medical Commission) मापदण्ड के अनुरूप शैक्षणिक संवर्ग के आवश्यक पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड सांख्यिकी सेवा नियमावली, 2011 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ जिला योजना अनाबद्ध निधि से योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका की स्वीकृति दी गई।
★ बिहार राज्य वन विकास निगम लि० के शेयर, आस्तियों, दायित्वों के विभाजन एवं झारखण्ड राज्य के लातेहार जिला में अवस्थित बिहार सोलवेन्ट एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड तथा बिहार स्टेट टैनिन एक्सट्रैक्ट लिमिटेड के अधिग्रहण की स्वीकृति दी गई।
★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखंड अंतर्गत वनरक्षी संवर्ग के स्वीकृत कुल 3883 पदों में से 1315 पदों का प्रत्यर्पण कर झारखण्ड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली-2014 में प्रावधानित प्रधान वनरक्षी के 1315 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2014 को संशोधित करते हुए झारखंड राज्य अवर वन क्षेत्रकर्मी संवर्ग नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
★ देवघर जिलान्तर्गत अंचल-पालोजोरी, मौजा खुन एवं आमडंगाल थाना अंतर्निहित कुल रकबा 31.60 एकड़ गैरमजरूआ जंगल झाड़ी भूमि कुल देय राशि रूपये 16,19,85,866/- (सोलह करोड़ उन्नीस लाख पचासी हजार आठ सौ छियासठ) मात्र ई०सी०एल० चितरा कोल माईन्स द्वारा अदायगी पर एस०पी० माईन्स (ई०सी०एल०), चितरा के साथ 30 वर्षों के लिए स:शुल्क लीज बंदोबस्ती करने की स्वीकृति दी गई।
★ दुमका जिलान्तर्गत मसलिया एवं रानीश्वर प्रखण्ड के आंशिक भू-भाग में भूमिगत पाईपलाईन के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त मसलिया-रानीश्वर मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना हेतु रु० 1204.36848 करोड़ (एक हजार दो सौ चार करोड़ छत्तीस लाख चौरासी हजार आठ सौ) मात्र की पूर्व निर्गत प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश-3/ पी०एम०सी० / कार्य / 411/2020-25/21-22 प्र०स्वी०, दिनांक-25.01.2022 की कंडिका 6 एवं 7 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ कृषि अधीनस्थ सेवा (कोटि-01 से 09) के कर्मियों (W.P.(S) No.-889/2014 एवं LPA No.-142/2018 तथा Analogous Cases में वादीगण) को प्रथम ACP वेतनमान 6500-10500/- एवं द्वितीय ACP वेतनमान 10000-15200/- में स्वीकृति के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ बैंकों में सरकारी राशि रखने / खाता खोलने हेतु बैंकों का चयन करने से संबंधित मापदंड तैयार करने की स्वीकृति दी गई।
★ दक्षिण पूर्व रेलवे अन्तर्गत झारखंड राज्य के पथों पर अवस्थित Railway Level Crossings (समपारों) के स्थान पर ROBs/RUBs/ NHSs/LHSs एवं अन्य व्यावहारिक संरचनाओं का रेलवे (या केन्द्रीय PSU / एजेन्सी) अथवा पथ निर्माण विभाग (या राज्य एजेन्सी) द्वारा एकल कार्यान्वयन एजेन्सी के रूप में single entity के आधार पर निर्माण हेतु दक्षिण पूर्व रेलवे तथा झारखण्ड सरकार के बीच होने वाले Memorandum of Understanding (MoU) की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य अंतर्गत जल संसाधन विभाग के लघु सिंचाई प्रक्षेत्राधीन सौर ऊर्जा के उपयोग से नई उद्वह सिंचाई योजना का निर्माण कर किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रस्तावित योजनाओं को “मुख्यमंत्री सौर ऊर्जा चालित उद्वह सिंचाई योजना” के रूप में नामकरण करने की स्वीकृति दी गई।
★ विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर दिनांक 09 एवं 10 अगस्त, 2024 को झारखंड आदिवासी महोत्सव के आयोजन हेतु वित्तीय नियम 30 को शिथिल करते हुए भारत सरकार के GFR-192 के अनुरूप QCBS (Quality Cost Based Selection) Quality Cost Ratio 70:30 निविदा के आधार पर M/S Axis Communications, Haus Khas, New Delhi-16 को Event Organiser के रूप में चयन एवं निविदा की राशि कुल 7,49,50,000₹ (सात करोड़ उनचास लाख पचास हजार रू०) की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ अंशकालीन व्याख्याताओं (संप्रति आवश्यकता आधारित शिक्षक) को रखने संबंधी पूर्व के संकल्प, जिसमें AICTE द्वारा निर्धारित छात्र शिक्षक अनुपात में अंशकालीन व्याख्याताओं को रखने संबंधी प्रावधान के आलोक में राजकीय पोलिटेकनिक संस्थानों में पर्याप्त सृजित पदों के अभाव में पूर्व से रखे गये स्वीकृत पद से अतिरिक्त कार्यरत आवश्यकता आधारित (Need Based) शिक्षक के मानदेय भुगतान की घटनोत्तर स्वीकृति तथा Food Technology शाखा एवं Architecture Assistantship शाखा में शिक्षकों का पद स्वीकृत नहीं रहने की स्थिति में पूर्व से नामांकित छात्रों के पठन-पाठन हेतु दोनों शाखाओं में तत्कालीक व्यवस्था के तहत आवश्यकतानुसार 05-05 आवश्यकता आधारित शिक्षकों को रखने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार द्वारा संचालित एयर एम्बुलेंस सेवा के वर्तमान दरों में कटौती पर स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड न्यायिक सेवा/वरीय न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को विभिन्न भत्तों की स्वीकृति प्रदान करने के निमित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या 1459 दिनांक 27.02.2024 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री सचिवालय, झारखंड अंतर्गत विधिक कोषांग के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ डीवीसी कमांड एरिया में संचरण की स्वीकृत 13 नयी परियोजनाओं हेतु वनापत्ति एवं अन्य वैद्यानिक अनापत्ति के फलस्वरूप तृतीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रु० 1296.51 करोड़ (0.99% अर्थात रु० 12.77 करोड़ की वृद्धि) की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 से राज्य में कार्यान्वित करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में कार्यान्वित होने वाले झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन एवं गुणवत्तायुक्त उत्पादकता को बढ़ाने हेतु फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना के कार्यान्वयन हेतु रू. 3000.00 लाख (तीस करोड़ रूपये) मात्र राशि की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन हेतु मानक संचालन प्रक्रिया के SOP की स्वीकृति दी गई।