कोर्ट का इंसाफ : बहुचर्चित रिंकू हत्याकांड के आरोपी मुर्शीद | अयूब हैदर व बबलू रायडर को उम्र कैद
रांची। 16 अप्रैल 2022 को गुदड़ी चौक के रहने वाले मो. फिरोज उर्फ रिंकू की हत्या करने वाले 3 आरोपी मुर्शीद अयूब, हैदर अली और मो फ़िरदोश उर्फ बबलू रायडर को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुना दी। बता दें कि रिंकू की हत्या हिंदपीढ़ी थानाक्षेत्र अंतर्गत हुई थी। कोर्ट ने सभी आरोपियों को सजा सुनाते हुए 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। वहीं, दो आरोपी साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए। बुधवार 22 जनवरी 2025 को अपर न्यायुक्त आनंद प्रकाश की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया। केस आईओ होसेन डांग के बयान और पोस्टमार्डम व FSL रिपोर्ट के आधार पर आरोपियों को कोर्ट ने 3 आरोपी को दोषी पाते हुए सजा सुनाई। मृतक रिंकू का पैसा आरोपी मुर्शीद के पास बकाया था। घटना के दिन पैसा देने की बात कर मुर्शीद अयूब ने रिंकू को रमजान महीने के दौरान अपने घर बुलाया था। रिंकू पैसा लेने के लिए शाम 4.45 बजे उनके घर पहुंचा। बैंक से पैसा निकालने के लिए आदमी को भेजने की बात कर रिंकू को घर में बैठाया। काफी देर बीत जाने के बाद भी कोई पैसे लेकर नहीं पहुंचा। मुर्शीद और उनके लोगों की हावभाव से रिंकू को आशंका हुई। लगभग 7 बजे रिंकू ने मुर्शीद के घर से निकल गया। 500 मीटर आगे बढ़ते ही मोटरसाइकिल में सवार दो अपराधियों ने 4- 5 गोली रिंकू को मार दी, जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी। मृतक के दोस्त नौशाद के बयान पर हिंदपीढ़ी थाना में कांड संख्या 59/2022 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अपराधियों को ऐसी ही सजा मिलनी चाहिए
रिंकू के बड़े भाई व पूर्व पार्षद संजू ने कहा कि भाई के हत्यारों को एक बड़ी सजा मिल गई है, अब वे सभी घुटघुट के मरेंगे। संजू ने कहा कि धोखे से मेरे भाई की हत्या की गई थी। लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आज आखिर मेरे घर को इंसाफ मिल गया। अपराधियों को इसी तरह का सजा मिलनी चाहिए। ताकि अपराध करने से पहले एक बार जरूर सोंचे।