कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सोशल मीडिया से शुरू हुई दोस्ती एक 21 वर्षीय युवती के लिए खौफनाक अनुभव बन गई, जब रिलेशनशिप का प्रस्ताव ठुकराने पर एक युवक ने दिनदहाड़े सड़क पर उसकी बेरहमी से पिटाई की, छेड़छाड़ की और कपड़े फाड़ने की कोशिश की। पूरी घटना पास लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
दिनदहाड़े हुई शर्मनाक वारदात
यह सनसनीखेज घटना 22 दिसंबर 2025 को दोपहर करीब 3:20 बजे बेंगलुरु के ज्ञानभारती पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत उल्लाल मुख्य सड़क स्थित ज्ञानज्योति नगर में हुई। पीड़िता एक प्राइवेट पेइंग गेस्ट (PG) में रहती है और घटना के समय PG के बाहर खड़ी थी।
इसी दौरान आरोपी नवीन कुमार एन (29 वर्ष), जो येलहंका के पास बिलमरनहल्ली का निवासी बताया जा रहा है, अपनी कार से वहां पहुंचा।
CCTV फुटेज में दिखी दरिंदगी
CCTV फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि आरोपी कार से उतरते ही युवती का पर्स छीनता है, उसे थप्पड़ मारता है और सिर, पीठ व गर्दन पर लगातार मुक्के बरसाता है। इतना ही नहीं, वह युवती को सड़क पर घसीटता है, गलत नीयत से छूता है और उसके कपड़े फाड़ने की कोशिश करता है।
हैरानी की बात यह है कि घटनास्थल पर लोग मौजूद थे, लेकिन किसी ने तुरंत हस्तक्षेप नहीं किया। वीडियो सामने आने के बाद इस उदासीनता पर भी सवाल उठ रहे हैं।
इंस्टाग्राम से शुरू हुई दोस्ती
पुलिस के अनुसार, पीड़िता और आरोपी की पहचान वर्ष 2024 में इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। एक विज्ञापन पोस्ट पर संपर्क के बाद दोनों के बीच फोन कॉल और मैसेज के जरिए बातचीत शुरू हुई।
कुछ समय बाद आरोपी ने युवती पर रिलेशनशिप के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। युवती के साफ इनकार और उसे ब्लॉक करने के बावजूद आरोपी पीछा करता रहा, गाली-गलौज करता और धमकियां देता रहा।
उत्पीड़न से परेशान होकर युवती को अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी और वह दूसरी जगह PG में शिफ्ट हो गई, लेकिन आरोपी की हरकतें नहीं रुकीं। आखिरकार 22 दिसंबर को उसने PG के बाहर हमला कर दिया।
पुलिस की त्वरित कार्रवाई
घटना के बाद पीड़िता ने तुरंत 112 हेल्पलाइन पर कॉल किया। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन आरोपी फरार हो चुका था। पीड़िता की शिकायत पर ज्ञानभारती पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया।
दर्ज धाराएं:
- धारा 74 – महिला की गरिमा भंग करने के इरादे से हमला
- धारा 75 – यौन उत्पीड़न
- धारा 76 – कपड़े उतारने के इरादे से हमला
- धारा 78 – पीछा करना (स्टॉकिंग)
- धारा 79 – महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला व्यवहार
- धारा 351 – आपराधिक धमकी
पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।
समाज और सिस्टम पर सवाल
यह घटना बेंगलुरु जैसे मेट्रो शहर में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। सोशल मीडिया से शुरू होने वाली दोस्तियों के खतरे एक बार फिर उजागर हुए हैं। वहीं, भीड़ की चुप्पी ने समाज की संवेदनहीनता को भी बेनकाब कर दिया है।
विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे मामलों में सख्त कानून के साथ-साथ सामाजिक जागरूकता, डिजिटल सेफ्टी और त्वरित हस्तक्षेप बेहद जरूरी है।



