मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होगी
रांची। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा ईडी के समन के खिलाफ दायर याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अब कोर्ट इस मामले पर सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित कर दी। झारखंड हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र और जस्टिस आनंद सेन की बेंच में हेमंत सोरेन की याचिका पर सुनवाई हुई। मुख्यमंत्री की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता पी चिदंबरम और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने पक्ष रखा। बहस के दौरान उनकी ओर से कहा गया कि मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं है, न ही ईडी ने कोई प्राथमिकी दर्ज की है। ईडी सीएम को गवाह के रूप में बुला रही है या फिर आरोपी के रूप में यह स्पष्ट नहीं हो रहा है, ईडी का समन सही नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 13 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की।
23 सितंबर को समन के खिलाफ सीएम ने हाइकोर्ट की शरण ले ली थी
बता दें कि 6 अक्टूबर को मुख्य न्यायाधीश की अदालत में याचिका पर सुनवाई होनी थी। जिसमें सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश मौजूद थे। लेकिन कोर्ट में पिटीशन में डिफेक्ट की बात कही गई, जिसके बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 11 अक्टूबर निर्धारित की थी। गौरतलब है कि जमीन घोटाला मामले में पूछताछ के लिए ईडी सीएम हेमंत सोरेन को अब तक पांच बार समन भेजा है। 23 सितंबर ईडी के समन के खिलाफ हेमंत सोरेन ने हाइकोर्ट की शरण ले ली थी। बता दें कि मुख्यमंत्री ने हाइकोर्ट में याचिका दाखिल कर ईडी की कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग करते हुए इस मामले में हस्तक्षेप का आग्रह किया है। साथ ही याचिका में ईडी की शक्तियों को भी चुनौती दी गई है। इससे पहले मुख्यमंत्री ने ईडी के समन को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी।