
डेस्क। राजधानी रांची में नियमों की अनदेखी करने वालों पर नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। रांची नगर निगम की टीम ने रातू रोड चौक स्थित एक दुकान को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया, जहां नियमों का उल्लंघन करते हुए शराब का अवैध संचालन किया जा रहा था।
क्या है पूरा मामला
नगर निगम द्वारा आवंटित करीब 288 वर्गफीट की इस दुकान को अस्थायी रूप से वार्षिक अनुज्ञप्ति शुल्क के आधार पर दिया गया था। लेकिन संचालक द्वारा झारखंड नगरपालिका अधिनियम-2011 के प्रावधानों का गंभीर उल्लंघन करते हुए यहां शराब का व्यवसाय चलाया जा रहा था।
अस्पताल के पास चल रहा था कारोबार
चौंकाने वाली बात यह है कि जिस स्थान पर यह दुकान संचालित हो रही थी, उसके पास ही एक अस्पताल भी स्थित है, जिससे यह मामला और गंभीर हो जाता है।
पहले भी दी गई थी चेतावनी
नगर निगम ने इस मामले में संबंधित संचालक को पहले तीन बार नोटिस जारी कर दुकान बंद करने और स्थान खाली करने का निर्देश दिया था। इसके अलावा, 4 अक्टूबर 2025 को उत्पाद विभाग को भी पत्र लिखकर दुकान को अन्यत्र स्थानांतरित करने की जानकारी दी गई थी।
निर्देश के बावजूद जारी रहा संचालन
संचालक ने 31 मार्च 2026 तक दुकान खाली करने का शपथ पत्र भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद नियमों की अनदेखी करते हुए दुकान का संचालन जारी रखा गया। इसके बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर दुकान को बंद कर दिया।
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई
रांची नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि शहर में नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति या संस्थान के खिलाफ इसी तरह की सख्त कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि वे नियमों का पालन करें और शहर की व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग दें।





