
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में एक याचिका दायर करते हुए समन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज शिकायत पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती दी है। इस याचिका पर गुरुवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत में सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से वकील प्रदीप चंद्रा, दीपांकर राय और श्रेय मिश्रा ने अपने तर्क रखे। सीएम के वकील दीपांकर राय ने बताया कि ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा था, जिसके कारण 12 दिसंबर को निचली अदालत में ट्रायल शुरू होने का खतरा था। इस पर सीएम के वकीलों ने अगली सुनवाई तक अंतरिम आदेश की मांग की। अदालत ने ईडी को जवाब दाखिल करने का निर्देश देते हुए यह भी आदेश दिया कि निचली अदालत में 12 दिसंबर को होने वाली ट्रायल की सुनवाई स्थगित कर दी जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 18 दिसंबर को हाईकोर्ट में होगी।
सीएम पर 8 बार समन की अवहेलना का आरोप
यह मामला ईडी द्वारा 19 फरवरी 2024 को दर्ज एक शिकायत से संबंधित है, जिसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर आठ बार समन की अवहेलना का आरोप लगाया गया है। रांची के एमपी-एमएलए अदालत में इस मामले में ट्रायल की कार्यवाही 12 दिसंबर से शुरू होनी थी। बता दें कि बुधवार (3 दिसंबर) को भी झारखंड हाईकोर्ट ने सीएम को एक बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिया था कि उन्हें केवल 6 दिसंबर को निचली अदालत में उपस्थित होना है और ट्रायल के दौरान लगातार व्यक्तिगत पेशी अनिवार्य नहीं होगी। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा था कि यदि विशेष परिस्थितियों में ट्रायल कोर्ट उनकी उपस्थिति चाहेगी, तो उन्हें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा।





